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पंचकूला कोर्ट में हनीप्रीत की पेशी, सौंपी गई चार्जशीट की कॉपी, परिजन भी मिले
सर्वेश कुमार, अमर उजाला, पंचकूला
Updated Fri, 08 Dec 2017 12:57 AM IST
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हनीप्रीत की पेशी
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हिंसा की साजिश, राजद्रोह और तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को वीरवार को सीजेएम की अदालत में पेश किया गया। हालांकि इनमें से एक करनाल जेल में बंद दिलावर इंसां पेश नहीं हुआ, जिसे अगली सुनवाई पर चालान की कापी सौंपी जाएगी। अन्य सभी आरोपियों को चालान की कापी सौंप दी गई। 11 दिसंबर को अगली सुनवाई पर चालान की स्क्रूटनी होगी।
25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा की साजिश एवं राजद्रोह मामले में गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अंबाला जेल से हनीप्रीत, सुखदीप कौर, शरणजीत कौर, दान सिंह, चमकौर सिंह, बख्तावर, गोपाल बंसल, सीपी अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसां, गुरमीत सहित अन्य आरोपियों को भी पेश किया गया। इस दौरान करनाल से दिलावर इंसां को पेश नहीं किया जा सका। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने अब तक की पूछताछ में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिस आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
पुख्ता सुरक्षा के बीच पेश किया आरोपियों को पेश
आरोपियों को चालान की कॉपी सौंप दी गई, जिसकी जांच के बाद आरोपियों को 11 दिसंबर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। वीरवार को आरोपियों को अंबाला जेल से सुरक्षा बंदोबस्त के साथ लाया गया। हालांकि, इस दौरान आरोपियों के चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई दी।
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25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा की साजिश एवं राजद्रोह मामले में गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अंबाला जेल से हनीप्रीत, सुखदीप कौर, शरणजीत कौर, दान सिंह, चमकौर सिंह, बख्तावर, गोपाल बंसल, सीपी अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसां, गुरमीत सहित अन्य आरोपियों को भी पेश किया गया। इस दौरान करनाल से दिलावर इंसां को पेश नहीं किया जा सका। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने अब तक की पूछताछ में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिस आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
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पुख्ता सुरक्षा के बीच पेश किया आरोपियों को पेश
आरोपियों को चालान की कॉपी सौंप दी गई, जिसकी जांच के बाद आरोपियों को 11 दिसंबर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। वीरवार को आरोपियों को अंबाला जेल से सुरक्षा बंदोबस्त के साथ लाया गया। हालांकि, इस दौरान आरोपियों के चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई दी।
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चालान में हिंसा की साजिश सहित हैं अन्य आरोप भी
हनीप्रीत की पेशी
25 अगस्त को पंचकूला में हिंसा की साजिश रचने के लिए 17 को सिरसा में हुई मीटिंग, दंगा भड़काने, दंगे के लिए फंडिंग करने सहित अन्य आरोप हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी और उनसे हुई पूछताछ में हुए खुलासे के आधार पर तमाम पहलुओं को चालान में शामिल किया गया है।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
आईपीसी की धारा-120बी, 121, 121ए, 216 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। तीन आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं है। जबकि अन्य सभी 12 के खिलाफ हिंसा की साजिश, राजद्रोह समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बता दें कि हनीप्रीत के खिलाफ 25 अगस्त को पंचकूला में हिंसा भड़काने और इसकी साजिश का मामला दर्ज है। हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने साध्वियों से रेप के दोषी राम रहीम को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की साजिश रची थी।
गौरतलब है कि पंचकूला में हिंसा के बाद हनीप्रीत फरार हो गई थी और 38 दिन की लुकाछिपी के बाद 3 अक्टूबर को पंचकूला पुलिस ने हनीप्रीत को जीरकपुर से सुखदीप कौर के साथ गिरफ्तार किया था।
इसके बाद उसका नौ दिन तक रिमांड लिया गया और आजकल भी वह अंबाला सेंट्रल जेल में है। इस बीच उससे हुई पूछताछ के आधार पर छानबीन में पुलिस को एक मोबाइल फोन एवं अन्य सुबूत मिले थे, जिनका उल्लेख भी चार्जशीट में किया गया है।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
आईपीसी की धारा-120बी, 121, 121ए, 216 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। तीन आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं है। जबकि अन्य सभी 12 के खिलाफ हिंसा की साजिश, राजद्रोह समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बता दें कि हनीप्रीत के खिलाफ 25 अगस्त को पंचकूला में हिंसा भड़काने और इसकी साजिश का मामला दर्ज है। हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने साध्वियों से रेप के दोषी राम रहीम को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की साजिश रची थी।
गौरतलब है कि पंचकूला में हिंसा के बाद हनीप्रीत फरार हो गई थी और 38 दिन की लुकाछिपी के बाद 3 अक्टूबर को पंचकूला पुलिस ने हनीप्रीत को जीरकपुर से सुखदीप कौर के साथ गिरफ्तार किया था।
इसके बाद उसका नौ दिन तक रिमांड लिया गया और आजकल भी वह अंबाला सेंट्रल जेल में है। इस बीच उससे हुई पूछताछ के आधार पर छानबीन में पुलिस को एक मोबाइल फोन एवं अन्य सुबूत मिले थे, जिनका उल्लेख भी चार्जशीट में किया गया है।