फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   honeypreet court hearing in panchkula, ram rahim, panchkula violence

पंचकूला कोर्ट में हनीप्रीत की पेशी, सौंपी गई चार्जशीट की कॉपी, परिजन भी मिले

Fri, 08 Dec 2017 12:57 AM IST
सर्वेश कुमार, अमर उजाला, पंचकूला
सर्वेश कुमार, अमर उजाला, पंचकूला Updated Fri, 08 Dec 2017 12:57 AM IST
विज्ञापन
honeypreet court hearing in panchkula, ram rahim, panchkula violence
हनीप्रीत की पेशी
हिंसा की साजिश, राजद्रोह और तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को वीरवार को सीजेएम की अदालत में पेश किया गया। हालांकि इनमें से एक करनाल जेल में बंद दिलावर इंसां पेश नहीं हुआ, जिसे अगली सुनवाई पर चालान की कापी सौंपी जाएगी। अन्य सभी आरोपियों को चालान की कापी सौंप दी गई। 11 दिसंबर को अगली सुनवाई पर चालान की स्क्रूटनी होगी। 
विज्ञापन


25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा की साजिश एवं राजद्रोह मामले में गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अंबाला जेल से हनीप्रीत, सुखदीप कौर, शरणजीत कौर, दान सिंह, चमकौर सिंह, बख्तावर, गोपाल बंसल, सीपी अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसां, गुरमीत सहित अन्य आरोपियों को भी पेश किया गया। इस दौरान करनाल से दिलावर इंसां को पेश नहीं किया जा सका। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने अब तक की पूछताछ में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिस आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। 
विज्ञापन


पुख्ता सुरक्षा के बीच पेश किया आरोपियों को पेश
आरोपियों को चालान की कॉपी सौंप दी गई, जिसकी जांच के बाद आरोपियों को 11 दिसंबर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। वीरवार को आरोपियों को अंबाला जेल से सुरक्षा बंदोबस्त के साथ लाया गया। हालांकि, इस दौरान आरोपियों के चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

चालान में हिंसा की साजिश सहित हैं अन्य आरोप भी

honeypreet court hearing in panchkula, ram rahim, panchkula violence
हनीप्रीत की पेशी
25 अगस्त को पंचकूला में हिंसा की साजिश रचने के लिए 17 को सिरसा में हुई मीटिंग, दंगा भड़काने, दंगे के लिए फंडिंग करने सहित अन्य आरोप हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी और उनसे हुई पूछताछ में हुए खुलासे के आधार पर तमाम पहलुओं को चालान में शामिल किया गया है।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
आईपीसी की धारा-120बी, 121, 121ए, 216 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। तीन आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं है। जबकि अन्य सभी 12 के खिलाफ हिंसा की साजिश, राजद्रोह समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बता दें कि हनीप्रीत के ​खिलाफ 25 अगस्त को पंचकूला में हिंसा भड़काने और इसकी साजिश का मामला दर्ज है। हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने साध्वियों से रेप के दोषी राम रहीम को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की साजिश रची थी।

गौरतलब है कि पंचकूला में हिंसा के बाद हनीप्रीत फरार हो गई थी और 38 दिन की लुकाछिपी के बाद 3 अक्टूबर को पंचकूला पुलिस ने हनीप्रीत को जीरकपुर से सुखदीप कौर के साथ गिरफ्तार किया था।

इसके बाद उसका नौ दिन तक रिमांड लिया गया और आजकल भी वह अंबाला सेंट्रल जेल में है। इस बीच उससे हुई पूछताछ के आधार पर छानबीन में पुलिस को एक मोबाइल फोन एवं अन्य सुबूत मिले थे, जिनका उल्लेख भी चार्जशीट में किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed