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10 साल की बच्ची से रेप करने वाले को अंतिम सांस तक उम्रकैद, जानिए मामला

Thu, 14 Dec 2017 09:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार(हरियाणा) Updated Thu, 14 Dec 2017 09:20 AM IST
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hisar rape case verdict, imprisonment to rapist till death
child rape
10 साल की बच्ची से दुराचार मामले में डेढ़ साल बाद बड़ा फैसला दिया गया। जज ने आरोपी को आखिरी सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला हरियाणा के हिसार का है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने एक 10 साल की बच्ची से रेप करने वाले दुष्कर्मी को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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अदालत ने दो लाख 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से डेढ़ लाख पीड़िता के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने लीगल सर्विसिज अथॉरिटी को पत्र लिखकर परिजनों को अलग से भी मुआवजा दिलाने की बात कही है। कोर्ट ने आरोपी हरबंस को पिछले मंगलवार को रास्ता रोककर दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया था।
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ये था पूरा मामला

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बच्ची के साथ दुराचार
हांसी पुलिस ने 15 मार्च 2016 को बच्ची से रेप का केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि शाम चार बजे उसके घर पड़ोस की महिला आई और दूध मंगवाने की बात कही।

इस पर उसने अपनी 10 साल की बेटी को दूध लाने भेज दिया। जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो महिला की सास उसे खोजने निकली। इस दौरान महिला की सास पड़ोस की महिला के घर चली गई। वहां बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनी।

सास जब पड़ोसन के घर पहुंची तो महिला का पति हरबंस फरार हो गया। उसने बच्ची से गलत काम किया था और बच्ची खून से लथपथ थी। शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों ने हरबंस को पकड़कर पुलिस को सौंपा था।

दुष्कर्म के दूसरे केस में अंतिम सांस तक उम्रकैद

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कोर्ट - फोटो : सांकेतिक चित्र
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के दूसरे मामले में अंतिम सांस तक उम्रकैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने इससे पहले आठ साल की बच्ची को मुंह बंद कर डंपर में उठा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आठ दिसंबर को डंपर चालक अनिल को उम्रकैद और 2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। पुलिस ने इस संबंध में 6 जुलाई 2016 को केस दर्ज किया था।
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