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MSG पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

Wed, 04 Feb 2015 04:08 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 04 Feb 2015 04:08 PM IST
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Highcourt Refuse to Ban Gurmeet Ram Rahim 'Massenger of God'

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म एमएसजी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिल्म पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म की रिलीज पर कोई रोक नहीं है। इसके साथ-साथ कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार को भी नोटिस भेजा है।

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इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। मोहाली के कलगीधर सेवक जत्था की यह याचिका न्यायमूर्ति एसके मित्तल और न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आई थी।
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न्यायाधीशों ने सुनवाई करते हुये कहा कि फिल्म प्रदर्शन पर रोक नहीं है, इसके बाद फिल्म रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायालय ने फिल्म के संबंध में सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र भी मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म के सेंसर बोर्ड का आदेश पेश करने के लिए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था।
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मूवी 13 फरवरी को रिलीज होनी तय

Highcourt Refuse to Ban Gurmeet Ram Rahim 'Massenger of God'

सेंसर बोर्ड ने 15 जनवरी को इस फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दे दी थी। उससे पहले सेंसर बोर्ड ने 12 जनवरी को यह फिल्म न्यायाधिकरण के पास भेजी थी। हाईकोर्ट ने इस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मांगा है।

वहीं दूसरी तरफ डेरे में फिल्म की रिलीज को लेकर तैयारियां चल रही हैं। डेरे से मिल रही सूचना के अनुसार 13 फरवरी को फिल्म रिलीज होनी तय मानी जा रही है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि फिल्म के दिखाने से पंजाब एवं हरियाणा में कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। इसमें दावा किया है कि गुरमीत राम रहीम सिंह ने इस फिल्म में खुद को ईश्वर के रूप में पेश किया है जबकि वह कई मामलों में आरोपी है।

इन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। याचिका में फिल्म के कुछ डायलॉग पर भी ऐतराज किया गया है। न्यास ने कहा कि पंजाब सरकार हिंसा फैलने की आशंका से पहले ही इस फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी लगा चुकी है।

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