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Hindi News ›   Chandigarh ›   Highcourt Legal Notice to Chandigarh Nagar Nigam

सेलवेल की याचिका पर नगर निगम को नोटिस

Sat, 26 Apr 2014 12:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 26 Apr 2014 12:21 PM IST
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Highcourt Legal Notice to Chandigarh Nagar Nigam

सेलवेल कंपनी की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चंडीगढ़ नगर निगम ने सेलवेल को 85 टायलेट ब्लाक आवंटित किए थे। इनमें से ट्रांसफर बेस वाले 40 टायलेट पर विज्ञापन लगाने की कंपनी को फीस जमा करवानी थी।

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साढ़े पांच साल तक कंपनी ने यह फीस नहीं दी लेकिन निगम ने कंपनी के खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठाया। लोकल आडिट ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की। अक्तूबर 2013 में यह मामला उठा तो रिकवरी के लिए पब्लिक हेल्थ डिवीजन-4 को लेटर लिखा गया।
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इसके बाद पिछले दिनों नगर निगम ने विज्ञापन फीस के 75 लाख रुपए सेलवेल कंपनी को जमा करवाने को कहा। यह रकम कंपनी ने जमा नहीं करवाई तो नगर निगम ने टायलेट ब्लाक वापस करने के आदेश दिए।
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सेलवेल कंपनी ने निगम के आदेश को चुनौती देते हुए टॉयलेट ब्लॉक वापस करने व एमसी व सेलवेल कंपनी के बीच समझौते के अनुसार, उनको यह ठेका जारी रखने की मांग की। हाईकोर्ट ने इस मामले में नगर निगम को 29 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।

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