{"_id":"2fbdb4469ed7dc4667a58fe14fcbba29","slug":"highcourt-issues-contemt-notice-to-punjab-roadways-general-manager","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर को नोटिस
सुमेश ठाकुर/ अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 12 Mar 2014 05:39 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फिरोजपुर के सिटी बस स्टैंड में बसें न जाने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर, फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है।
फिरोजपुर की बस अड्डा बचाओ समिति ने इस मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट इस मामले में पंजाब रोडवेज और स्थानीय प्रशासन को निर्देश जारी कर चुका है कि बसें सिटी बस स्टैंड तक ले जाने की व्यवस्था को सुनिश्चित बनाया जाए।
याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है, जिस कारण स्थानीय लोगों को और बाहरी यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
फिरोजपुर की बस अड्डा बचाओ समिति ने इस मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट इस मामले में पंजाब रोडवेज और स्थानीय प्रशासन को निर्देश जारी कर चुका है कि बसें सिटी बस स्टैंड तक ले जाने की व्यवस्था को सुनिश्चित बनाया जाए।
विज्ञापन
याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है, जिस कारण स्थानीय लोगों को और बाहरी यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
विज्ञापन