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किसानों के दिल्ली सड़क मार्ग बाधित करने पर अब हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
Wed, 02 Dec 2020 02:02 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 02 Dec 2020 02:02 AM IST
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किसान आंदोलन
- फोटो : पीटीआई
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पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान रेल और सड़क मार्ग रोकने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब सरकार ने कहा कि सभी रेल और सड़क मार्ग सरकार ने खाली करवा दिए हैं। एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि किसानों ने दिल्ली बार्डर पर सड़क मार्ग बाधित कर दिया है, जिससे लोग परेशान है। हाईकोर्ट ने इस याचिका में किसान संगठनों को प्रतिवादी बनाने की याची को छूट दे दी है।
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पंजाब के मामले में सुनवाई के दौरान किसानों की ओर से बताया गया कि जंडियाला गुरु रेलवे लाइन से किसान हट चुके हैं। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन कहा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि किसान पटरियों से तो हट गए हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर डटे हुए हैं और यात्री रेल को चलने से रोक रहे हैं।
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अभी भी उस स्टेशन से होकर गुजरने वाली रेल का रूट बदलना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने किसान संगठन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा दिए गए हलफनामे पर उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर हाईकोर्ट में गलत हलफनामा देकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई तो हाईकोर्ट सख्त आदेश जारी करने से पीछे नहीं हटेगा।
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एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि किसानों ने आंदोलन को दिल्ली की ओर मोड़ दिया है। दिल्ली सीमा पर लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा हो गए हैं। इससे यातायात ठप हो गया है। जो लोग दिल्ली या दिल्ली के मार्ग से विभिन्न स्थानों पर जाना चाहते हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुनवाई के लिए किसान संगठनों को याचिका में पक्ष बनाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने याची को इस याचिका में किसान संगठनों को पक्ष बनाने की छूट देते हुए याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।