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Haryana News: जीरकपुर-शिमला हाईवे को अमरावती एनक्लेव से जोड़ने वाले पुल पर हाईकोर्ट रिपोर्ट तलब की
Thu, 13 Jul 2023 01:09 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 13 Jul 2023 01:09 AM IST
सार
याचिकाकर्ता ने अमरावती ब्रिज की स्थिति और चौड़ाई के अनुसार केवल यात्री कारों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को गुजरने की अनुमति देने के लिए वाहन अंडर पास की ऊंचाई 5.5 से घटाकर 3.5 मीटर करने के निर्देश भी मांगे थे। याचिका के अनुसार वाणिज्यिक वाहनों को गुजरने की अनुमति देने के लिए पुल पर्याप्त मजबूत नहीं है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जीरकपुर-शिमला हाईवे को अमरावती एन्क्लेव से जोड़ने वाले अमरावती पुल को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। हाल ही में हुई बारिश के कारण हुए नुकसान के संबंध में सरकार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। पुल का निर्माण कौशल्या नदी पर अमरावती एन्क्लेव के प्रमोटरों ने अपने खर्च पर करवाया था। बारिश के कारण पुल का एक हिस्सा कथित तौर पर क्षतिग्रस्त हो गया था।
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हाईकोर्ट ने जून 2020 में अपने आदेश में कहा था कि इस पुल की भार वहन क्षमता और अनुमानित यातायात का आकलन करना और उपचारात्मक उपाय करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। डीएलएफ वैली पंचकूला के निवासी अमित नंदा ने याचिका दाखिल करते हुए इस पुल से जुड़ा मुद्दा उठाया था। पुल का निर्माण अमरावती एन्क्लेव के प्रमोटरों ने अपनी लागत पर घग्गर नदी की सहायक कौशल्या नदी पर किया है।
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याचिकाकर्ता ने अमरावती ब्रिज की स्थिति और चौड़ाई के अनुसार केवल यात्री कारों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को गुजरने की अनुमति देने के लिए वाहन अंडर पास की ऊंचाई 5.5 से घटाकर 3.5 मीटर करने के निर्देश भी मांगे थे। याचिका के अनुसार वाणिज्यिक वाहनों को गुजरने की अनुमति देने के लिए पुल पर्याप्त मजबूत नहीं है।
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