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Chandigarh News: अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को बड़ी राहत, अदालत की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें मामला

Wed, 08 Nov 2023 11:03 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 08 Nov 2023 11:03 PM IST
सार

अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल के खिलाफ अदालत की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बठिंडा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। ग्रेवाल को आरोपी बनाया गया था।

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High Court stays court proceedings against actor Gippy Grewal
गिप्पी ग्रेवाल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

धोखाधड़ी और प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) अधिनियम में दर्ज मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाबी अभिनेता, निर्माता और गायक रूपिंदर सिंह ग्रेवाल उर्फ गिप्पी ग्रेवाल के खिलाफ जिला अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

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5 नवंबर, 2014 को बठिंडा पुलिस ने ग्रेवाल को धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर में अतिरिक्त आरोपी बनाया था। ग्रेवाल के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि याचिकाकर्ता न तो उस कंपनी का शेयरधारक है जिसमें शिकायतकर्ता ने निवेश किया था और न ही याचिकाकर्ता ने कंपनी की कोई योजना शुरू की है।
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याचिकाकर्ता ने केवल कंपनी के एक समारोह में भाग लिया था। ऐसे में याचिकाकर्ता कंपनी के व्यवसाय में किसी भी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस सब के बावजूद निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को अतिरिक्त आरोपी के रूप में ट्रायल में शामिल होने के लिए समन आदेश जारी कर दिए।
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निचली अदालत ने याची को अतिरिक्त आरोपी बनाते हुए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवश्यक कानून का पालना नहीं किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस राजबीर सहरावत की बेंच ने पंजाब सरकार को 13 फरवरी, 2024 के लिए नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई है। अंतरिम आदेश किसी भी तरह से अन्य आरोपियों के खिलाफ लागू नहीं होंगे।

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