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Hindi News ›   Chandigarh ›   High court stay on transfer of guest teachers in Haryana

Haryana News: अतिथि अध्यापकों के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक, मांगपत्र पर निर्णय लेने का आदेश

Fri, 25 Nov 2022 07:47 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 25 Nov 2022 07:47 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याची पक्ष के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर आठ सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। साथ ही याची पक्ष को आदेश दिया है कि अगर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है तो तीन दिन के भीतर इसे सरकार को सौंपा जाए।

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High court stay on transfer of guest teachers in Haryana
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा सरकार द्वारा गेस्ट शिक्षकों के तबादले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके तबादले या किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनके मांगपत्र पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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गेस्ट शिक्षकों की ओर से याचिका दाखिल कर बताया गया कि वह विभिन्न विद्यालयों में वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अब रेगुलर शिक्षकों की भर्ती के नाम पर उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर ट्रांसफर किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 
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याचिकाकर्ता शिक्षकों ने कहा कि अगर उन्हें भेजना है तो उस स्थान पर भेजा जाए जहां पद खाली हैं न की उस स्थान पर जहां पहले ही गेस्ट शिक्षक तैनात हैं। अपनी इस मांग को लेकर उन्होंने सरकार को मांगपत्र भी सौंपा था लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। 
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याची पक्ष ने अपील की है कि सरकार को तय समय में मांगपत्र पर निर्णय लेने का आदेश दिया जाए। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याची पक्ष के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर आठ सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। साथ ही याची पक्ष को आदेश दिया है कि अगर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है तो तीन दिन के भीतर इसे सरकार को सौंपा जाए। साथ ही हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि याची पक्ष के मांगपत्र पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए।

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