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Haryana News: अरावली क्षेत्र में सैकड़ों ट्रकों से हो रहा अवैध खनन, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Fri, 23 Dec 2022 07:06 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 23 Dec 2022 07:06 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई पर जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही हरियाणा के डीजीपी को आदेश दिया है कि वह याची को सुरक्षा को सुनिश्चित करें।

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High court seeks status report from Haryana govt on illegal mining in Aravalli region
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान से दिल्ली के बीच अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैकड़ों ट्रकों से अवैध खनन के मामले में डीजीपी से लेकर सीएम और हर स्तर पर शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने व अपनी जान का खतरा बता सुरक्षा के लिए याची ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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मेवात निवासी इमरान व हसन ने हाईकोर्ट में एडवोकेट नफीस अहमद रुपड़िया के माध्यम से अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के बारे में हाईकोर्ट को जानकारी दी। हाईकोर्ट को बताया कि सैकड़ों डंपरों के माध्यम से दिल्ली-राजस्थान रोड पर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इस बारे में पुलिस व प्रशासन ने आंखें मूंद ली हैं। 
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याची ने इस संबंध में डीजीपी को शिकायत भी दी थी। शिकायत के अगले ही दिन उन्हें धमकी मिलने लगी और एक दिन खनन माफिया के लोगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। याची ने बताया कि उसने डीजीपी, मुख्यमंत्री, मंत्री व हर स्तर पर शिकायत दी लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। 
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याची ने कहा कि पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत से अवैध खनन को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जा रहा है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का हरियाणा सरकार को आदेश दिया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई पर जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही हरियाणा के डीजीपी को आदेश दिया है कि वह याची को सुरक्षा को सुनिश्चित करें।

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