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हाईकोर्ट ने पंजाब में पुलिस अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर का दो हफ्तों में ब्योरा मांगा
Tue, 17 Nov 2020 02:00 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 17 Nov 2020 02:00 AM IST
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के अतिरिक्त गृह सचिव को दो सप्ताह में उच्च पदों पर आसीन सभी पुलिस अधिकारियों की सूची कोर्ट में दाखिल करने को कहा है, जिनके खिलाफ एफआईआर लंबित हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
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याचिकाकर्ता के वकील बलबीर सैनी ने बेंच को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब के उप गृह सचिव विजय कुमार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर 822 पुलिस कर्मियों को दागी बताया था। इसमें करीब 18 इंस्पेक्टर, 24 एसआई और 170 एएसआई हैं।
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शेष हेड-कांस्टेबल व कांस्टेबल हैं। यह केवल निचले स्तर के अधिकारी हैं। पीपीएस और आईपीएस अधिकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस पर हाईकोर्ट ने अब अतिरिक्त गृह सचिव को आदेश दिया है कि वह सभी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले, एफआईआर में जांच का स्टेटस और यह कर्मी व अधिकारी जहां तैनात हैं, इसका पूरा ब्योरा दें।
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कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया था कि वो यह भी जानकारी दे कि इस समय वो कर्मी कहां तैनात हैं, उनके खिलाफ किस तरह के मामले दर्ज हैं और अब उनका क्या स्टेटस है लेकिन पंजाब सरकार ने कोर्ट को उच्च अधिकारियों की जानकारी नहीं दी। हाईकोर्ट ने यह आदेश बर्खास्त पुलिस कर्मी सुरजीत सिंह की ओर से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया था।