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अब 10 रुपये में मिलेगी हाईकोर्ट से आरटीआई
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 04 Jul 2014 10:39 AM IST
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की फुलकोर्ट ने एक याचिका पर अपने आरटीआई नियमों में बदलाव किया है। एडवोकेट अर्जुन श्योराण ने आरटीआई नियमों में बदलाव की याचिका दायर की थी और यह मामला कमेटी को भेजा गया था।
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आखिर फुल कोर्ट ने नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। श्योराण के मुताबिक नए नियमों के मुताबिक अब फीस नकदी के रूप में स्वीकार होगी, फार्म की बजाय सादा कागज पर अर्जी दी जा सकेगी।
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पहले कामकाजी दिन में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक अर्जियां दी जा सकती थीं अब पूरा दिन अर्जी दी जा सकेगी। पहले जिस पीआईओ के अधिकार क्षेत्र में मामला नहीं आता, वह अर्जी आवेदक को वापस भेजता था, लेकिन अब पांच दिनों के भीतर पीआईओ को संबंधित अथॉर्टी को अर्जी फारवर्ड करनी होगी, अर्जी की फीस 50 से घटा कर दस रुपये की गई है।
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प्रति पेज पांच की जगह दो रुपये अदा करने होंगे। सूचना की सीडी 100 रुपये की बजाए 25 रुपये में मिलेगी। टेंडर आदि की सूचना के लिए अब पांच सौ के स्थान पर 100 रुपये देने होंगे और फर्स्ट अपील की 100 रुपये फीस हटा दी गई है।