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चंडीगढ़ : आप के पूर्व नेता कुमार विश्वास को अंतरिम राहत पर हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, अब निर्णय सोमवार को
Thu, 28 Apr 2022 02:10 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 28 Apr 2022 02:10 AM IST
सार
अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के चलते रोपड़ में दर्ज की गई थी एफआईआर। कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के चलते 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज की गई यह एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर की गई है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के चलते हुए एफआईआर के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास द्वारा दाखिल याचिका पर बुधवार को करीब एक घंटे की सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कुमार विश्वास को अंतरिम राहत पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सोमवार को हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा।
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कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के चलते 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज की गई यह एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर की गई है।
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कुमार विश्वास ने कहा है कि उनके खिलाफ यह एफआईआर रोपड़ में दर्ज की गई, जबकि उन्होंने इंटरव्यू मुंबई में दिया था। इसके साथ ही यह भी बताया कि इस मामले में बिना किसी जांच जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज की गई है।
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12 अप्रैल को दर्ज इस एफआईआर की कॉपी दस दिन बाद 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे उन्हें दी गई। याची ने कहा कि यह एफआईआर उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। इस प्रकार दर्ज की गई एफआईआर साफ तौर पर राजनीतिक रंजिश का नतीजा है।
कुमार विश्वास सहित केजरीवाल से जुड़े मामलों में पैरवी के लिए पंजाब सरकार ने सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली को नियुक्त किया है। पंजाब के एडवोकेट जनरल की एक पूरी टीम मौजूद होने के बावजूद पंजाब सरकार ने इन मामलों की पैरवी के लिए सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली को चुना है।