{"_id":"6165bc998ebc3e289d2eccb9","slug":"high-court-reprimands-haryana-staff-commission","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा कर्मचारी आयोग को हाईकोर्ट की फटकार: कट ऑफ से अधिक अंक फिर भी अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, आयोग को नोटिस जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हरियाणा कर्मचारी आयोग को हाईकोर्ट की फटकार: कट ऑफ से अधिक अंक फिर भी अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, आयोग को नोटिस जारी
Tue, 12 Oct 2021 10:19 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Trainee Trainee
Updated Tue, 12 Oct 2021 10:19 PM IST
सार
चयन सूची में आखिरी चयनित उम्मीदवार के अंक 112 थे और याची के अंक बिना इंटरव्यू के अंक जोड़े ही 116 थे। याची ने कहा कि यदि उसे इंटरव्यू में शून्य अंक भी प्राप्त हो तो उसे चयन सूची में निश्चित तौर पर स्थान मिलेगा।
विज्ञापन
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हरियाणा में जूनियर इंजीनियर पद की भर्ती में बिना इंटरव्यू के भी कट ऑफ से अधिक अंकों वाले एक उम्मीदवार को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी आयोग को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट नेे आयोग को नोटिस जारी करते हुए एक पद रिक्त रखने का आदेश भी दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए जितेंदर ने एडवोकेट मजलिज खान के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा कर्मचारी आयोग ने जूनियर इंजीनियर पद के लिए 2017 में भर्ती निकाली थी। इसके लिए हुई परीक्षा में याची ने 116 अंक प्राप्त किए फिर भी दस्तावेजों की जांच के लिए याची को नहीं बुलाया गया। याची ने हाईकोर्ट की शरण ली तो हाईकोर्ट के आदेश पर दस्तावेजों की जांच में याची को शामिल किया गया।
यह भी पढ़ें: सोनीपत: झूठी शान के लिए परिवार के तीन लोगों की हत्या के दोषी को फांसी की सजा, 2016 में पूरे परिवार को मारी थी गोलियां
विज्ञापन
इसके बाद कट ऑफ में याची को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया और चयन सूची जुलाई 2021 में निकाल दी गई। याची ने देखा तो पाया कि चयन सूची में आखिरी चयनित उम्मीदवार के अंक 112 थे और याची के अंक बिना इंटरव्यू के अंक जोड़े ही 116 थे। याची ने कहा कि यदि उसे इंटरव्यू में शून्य अंक भी प्राप्त हो तो उसे चयन सूची में निश्चित तौर पर स्थान मिलेगा। याची की दलीलों पर हरियाणा सरकार जवाब नहीं दे सकी और इसके लिए कुछ समय की मांग की। हाईकोर्ट ने इसपर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
याचिका दाखिल करते हुए जितेंदर ने एडवोकेट मजलिज खान के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा कर्मचारी आयोग ने जूनियर इंजीनियर पद के लिए 2017 में भर्ती निकाली थी। इसके लिए हुई परीक्षा में याची ने 116 अंक प्राप्त किए फिर भी दस्तावेजों की जांच के लिए याची को नहीं बुलाया गया। याची ने हाईकोर्ट की शरण ली तो हाईकोर्ट के आदेश पर दस्तावेजों की जांच में याची को शामिल किया गया।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: सोनीपत: झूठी शान के लिए परिवार के तीन लोगों की हत्या के दोषी को फांसी की सजा, 2016 में पूरे परिवार को मारी थी गोलियां
विज्ञापन
इसके बाद कट ऑफ में याची को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया और चयन सूची जुलाई 2021 में निकाल दी गई। याची ने देखा तो पाया कि चयन सूची में आखिरी चयनित उम्मीदवार के अंक 112 थे और याची के अंक बिना इंटरव्यू के अंक जोड़े ही 116 थे। याची ने कहा कि यदि उसे इंटरव्यू में शून्य अंक भी प्राप्त हो तो उसे चयन सूची में निश्चित तौर पर स्थान मिलेगा। याची की दलीलों पर हरियाणा सरकार जवाब नहीं दे सकी और इसके लिए कुछ समय की मांग की। हाईकोर्ट ने इसपर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।