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Chandigarh News: कल्याणी की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
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चंडीगढ़। राष्ट्रीय स्तर के शूटर और कॉरपोरेट वकील सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या की आरोपी कल्याणी सिंह को बड़ा झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। उनकी याचिका खारिज होने के साथ ही अब इस मामले में ट्रायल पर लगी रोक हट गई है और उनके खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता साफ हो गया है।
सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा व एडवोकेट सरतेज सिंह नरूला के माध्यम से कल्याणी सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत के 6 अप्रैल, 2024 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। सीबीआई कोर्ट ने प्रासंगिक दस्तावेजों की मांग वाला उनका आवेदन खारिज कर दिया था। कल्याणी ने हत्या के मामले में एफआईआर से संबंधित दस्तावेज मांगे थे। सीबीआई ने हत्या के मामले में कल्याणी पर एफआईआर दर्ज की थी और 15 जून 2022 को उसे गिरफ्तार किया था। सीबीआई अदालत की ओर से उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद, उन्हें सितंबर 2022 में हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। उनकी मांग सीबीआई कोर्ट से खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में याचिका लंबित रहते हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट को सुनवाई न करने का आदेश दिया था। अब हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उसके खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता भी साफ हो गया है।
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सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा व एडवोकेट सरतेज सिंह नरूला के माध्यम से कल्याणी सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत के 6 अप्रैल, 2024 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। सीबीआई कोर्ट ने प्रासंगिक दस्तावेजों की मांग वाला उनका आवेदन खारिज कर दिया था। कल्याणी ने हत्या के मामले में एफआईआर से संबंधित दस्तावेज मांगे थे। सीबीआई ने हत्या के मामले में कल्याणी पर एफआईआर दर्ज की थी और 15 जून 2022 को उसे गिरफ्तार किया था। सीबीआई अदालत की ओर से उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद, उन्हें सितंबर 2022 में हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। उनकी मांग सीबीआई कोर्ट से खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में याचिका लंबित रहते हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट को सुनवाई न करने का आदेश दिया था। अब हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उसके खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता भी साफ हो गया है।
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