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चंडीगढ़ः टीजीटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 25 Oct 2018 09:09 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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टीजीटी पेपर स्कैम के मुख्य आरोपी संजय श्रीवास्तव उर्फ मास्टर जी तथा सतिंदर हुड्डा की अग्रिम जमानत याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। गत वर्ष जुलाई माह में चंडीगढ़ पुलिस ने 1150 जेबीटी, टीजीटी तथा एनटीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी।
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यह परीक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई थी। इसी बीच पंजाब में विभिन्न नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के पेपर लीक मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने दिनेश कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इसके बाद टीजीटी पेपर लीक का भी खुलासा किया गया। विजिलेंस ने इसके चलते चंडीगढ़ के शिक्षा सचिव तथा आईजीपी को आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था। एफआईआर में बताया गया था कि लीक किया गया पेपर 19 उम्मीदवारों के पास पहुंचा था।
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जांच के दौरान ब्यूरो के सामने आया था कि केवल इस मामले में ही नहीं कई और नियुक्तियों के पेपर भी लीक किए जा रहे हैं। जांच के दौरान पंजाब सरकार ने पीयू को पेपर आयोजित करने वाले केंद्रों की सूची से ब्लैक लिस्ट कर दिया था। पेपर लीक कर संजय श्रीवास्तव ने 12 करोड़ जमा किए हैं। वह गिरोह लखनऊ से ऑपरेट करता है तथा पेपर के लिए 10 से 40 लाख रुपए लिए जाते हैं। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 5 मध्यस्थ तथा पांच चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं।
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