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चंडीगढ़ मेयर चुनाव: ऑब्जर्वर की नियुक्ति से हाईकोर्ट इंकार, मगर वीडियोग्राफी कराने का आदेश

Wed, 17 Jan 2024 11:21 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 17 Jan 2024 11:21 PM IST
सार

चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को पारदर्शी व निष्पक्ष कराने की मांग वाली याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया। आम अदमी पार्टी से मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने चुनाव को प्रभावित होने की संभावना जताते हुए हाईकोर्ट से दखल की अपील की थी। 

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High Court orders videography of Chandigarh Mayor election
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट बुधवार देर शाम हुई सुनवाई के दौरान ऑब्जर्वर की निगरानी में चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से पूरा करवाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने चुनाव की वीडियोग्राफी का आदेश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। इससे पहले मंगलवार को देर रात भी कांग्रेस पार्षद को हाउस अरेस्ट बताते हुए दाखिल याचिका पर सुनवाई की थी।

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याचिका दाखिल करते हुए आम अदमी पार्टी से मेयर पद के दावेदार कुलदीप कुमार ने चुनाव को प्रभावित होने की संभावना जताते हुए हाईकोर्ट से दखल की अपील की थी। याचिका में बताया गया कि 10 जनवरी को चुनाव का कार्यक्रम आरंभ हुआ था और 15 जनवरी तक नामांकन वापस लिए गए थे। इसके बाद अचानक चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने वाले अधिकारी का तबादला कर दिया गया और हरियाणा कैडर के अधिकारी ने चुनाव का जिम्मा संभाल लिया। 
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16 जनवरी को यह जिम्मेदारी मिलते ही उसने मेयर पद के लिए नामांकन वापस लेने वाले सभी उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर 17 जनवरी को वेरिफिकेशल के लिए बुला लिया। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इस चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए कोर्ट दखल दे और कोर्ट कमिश्नर या ऑब्जर्वर नियुक्त करे। हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद किसी भी प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया। हालांकि यह आदेश दिया कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैमरे की निगरानी में पूरी की जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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