फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court ordered Punjab Government to prepare list of songs who glorify weapons and violence

Punjab: हथियारों-हिंसा के महिमामंडन वाले गीतों की सूची तलब, HC ने कहा-हम केंद्र को शामिल कर करवाएंगे कार्रवाई

Tue, 14 May 2024 10:26 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 14 May 2024 10:26 AM IST
सार

पंजाब के डीजीपी ने हाईकोर्ट को बताया कि हथियारों और हिंसा वाले गानों को प्रतिबंधित करने को लेकर पंजाब सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। यह काम सेंसर बोर्ड का है और पंजाब के अधिकार क्षेत्र के बाहर का है।

विज्ञापन
High Court ordered Punjab Government to prepare list of songs who glorify weapons and violence
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब में हथियारों व हिंसा का महिमामंडन करने वाले गीतकारों पर अब हाईकोर्ट की तलवार लटक गई है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को ऐसे गीतों की सूची तैयार कर सौंपने का आदेश दिया है। 

विज्ञापन


इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि ऐसे गीतों के मामले में कितनी एफआईआर दर्ज की गई है इसका ब्यौरा अगली सुनवाई पर सौंपा जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अब केंद्र को शामिल करके सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए फाजिल्का निवासी गुरभेज सिंह ने उसके खिलाफ 25 मार्च को हत्या के प्रयास व अन्य धाराओं में दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग की थी। याची ने बताया कि उस पर व उसके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दैनिक आधार पर हमारे सामने ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें लोग खुलेआम हथियार लेकर घूमते हैं और दूसरे लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट ने 2019 मे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दिया था कि में कोई भी व्यक्ति किसी मेले, धार्मिक, विवाह आयोजन या किसी शैक्षणिक संस्थान में हथियार नहीं लेकर जाएगा। पंजाब सरकार ने 2022 में सार्वजनिक स्थानों और सोशल मीडिया पर हथियारों के उपयोग और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

अधिकारियों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इतना समय बीत जाने के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब में न तो सशस्त्र लाइसेंस के आवंटन के नियमों को सख्ती से लागू किया नहीं किया जा रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर डीजीपी को निजी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। 


सोमवार को मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो डीजीपी ने बताया कि इन गानों को प्रतिबंधित करने को लेकर पंजाब सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। यह काम सेंसर बोर्ड का है और पंजाब के अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन गीतों को प्रतिबंधित करने के साथ ही कोर्ट के आदेश के बावजूद इस प्रकार के गीतों को लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है। हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार को इन गीतों की सूची सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही हथियारों के लाइसेंस को लेकर भी विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed