फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court ordered appointment on basis of merit in constable recruitment in Punjab

Punjab: कांस्टेबल के 195 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने मेरिट के आधार पर दिया नियुक्ति का आदेश

Fri, 03 May 2024 09:07 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 03 May 2024 09:07 AM IST
सार

पंजाब में 4915 कांस्टेबल पद के लिए भर्ती जारी की गई थी। इस भर्ती के दौरान स्पेशल पुलिस अफसरों को लेकर विवाद था, जिन्होंने पंजाब आर्म्ड फोर्स के स्थान पर जिला पुलिस कैडर की मांग की थी। उनकी याचिका लंबित रहते हाईकोर्ट ने 195 पद रिक्त रखने का आदेश दिया था। 

विज्ञापन
High Court ordered appointment on basis of merit in constable recruitment in Punjab
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आठ साल पुरानी भर्ती में रिक्त 195 पदों को भरने का रास्ता साफ करते हुए मेरिट के आधार पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 6 माह के भीतर इन पदों को भरने का आदेश देते हुए यह स्पष्ट किया कि पदों को केवल याचिकाकर्ताओं से नहीं, बल्कि मेरिट से ही भरा जाए। हालांकि, चयनित उम्मीदवार पिछले वेतन या किसी अन्य सेवा लाभ के हकदार नहीं होंगे।
विज्ञापन


बलविंदर सिंह व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि पंजाब में 4915 कांस्टेबल पद के लिए भर्ती जारी की गई थी। इस भर्ती के दौरान स्पेशल पुलिस अफसरों को लेकर विवाद था, जिन्होंने पंजाब आर्म्ड फोर्स के स्थान पर जिला पुलिस कैडर की मांग की थी। उनकी याचिका लंबित रहते हाईकोर्ट ने 195 पद रिक्त रखने का आदेश दिया था। 
विज्ञापन


इसके बाद 2019 में हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए इन पदों को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया था। ऐसे में यह पद रिक्त रह गए थे। इन पदों पर वेटिंग सूची में मौजूद आवेदकों ने दावा किया था, लेकिन 31 मई, 2023 को सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया था। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed