फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court ordered ADGP punjab to file affidavit over lack of arrests of fugitive

Highcourt: भगोड़े पर जहां-जहां एफआईआर, वहां के एसएचओ की सैलरी रोके पंजाब सरकार, एडीजीपी से हलफनामा तलब

Tue, 16 Jan 2024 10:19 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 16 Jan 2024 10:19 AM IST
सार

पंजाब के डीजीपी ने 17 अगस्त 2021 को अदालत में हलफनामा दाखिल कर अमनदीप कंबोज उर्फ अमनदीप स्कोडा की गिरफ्तारी को लेकर एक्शन लेने की बात कही थी। स्कोडा पर छह जिलों में 33 एफआईआर हैं, जिनमें से 19 में वह भगोड़ा करार है। हाईकोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पंजाब पुलिस की खुफिया एजेंसी पर सवाल उठाए हैं। 

विज्ञापन
High Court ordered ADGP punjab to file affidavit over lack of arrests of fugitive
पंजाब पुलिस - फोटो : file photo

विस्तार

पंजाब के छह जिलों में 33 एफआईआर और इनमें 19 में भगोड़ा करार देने के बावजूद गिरफ्तारी न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने एडीजीपी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जिन एसएचओ के अधीन मामलों की जांच विचाराधीन है उन सभी का वेतन रोकने का भी आदेश दिया है।

विज्ञापन


पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए फाजिल्का निवासी लवजीत सिंह ने अमनदीप कंबोज उर्फ अमनदीप स्कोडा और कुछ पुलिस अधिकारियों के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि पुलिस अधिकारी जानबूझ कर कंबोज को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। 
विज्ञापन


हाईकोर्ट में यह मामला काफी समय से विचाराधीन होने के बावजूद अब इस मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पंजाब के डीजीपी ने 17 अगस्त 2021 को हलफनामा दाखिल कर गिरफ्तारी को लेकर एक्शन लेने की बात कही थी लेकिन, न तो अब तक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और न ही संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस मामले में पंजाब पुलिस की खुफिया एजेंसी नाकाम रही है। इस कोर्ट द्वारा विभिन्न अवसरों पर बार-बार पारित आदेशों के बावजूद, इसके अनुपालन के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिन पुलिस अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आरोपी के खिलाफ जांच विचाराधीन हैं उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए सही प्रकार से काम नहीं किया जो स्पष्ट विफलता के रूप में सामने है। ऐसे में हमारे पास ऐसे सभी एसएचओ के वेतन को रोकने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता है। 


हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब के एडीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों का संकेत देते हुए अपना हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed