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भूजल में यूरेनियम: 14 साल से लंबित याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश-मालवा में ही नहीं पूरे पंजाब में जांच हो
Tue, 16 Jul 2024 07:31 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 16 Jul 2024 07:31 AM IST
सार
पंजाब में कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित मालवा क्षेत्र के सात जिले बठिंडा, फरीदकोट, मोगा, मुक्तसर, फिरोजपुर और मानसा हैं। यहां के भूजल में यूरेनियम की अधिकता मानी जाती है।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मालवा और खासतौर पर बठिंडा के भू-जल में यूरेनियम होने व बढ़ते कैंसर के मामलों को लेकर 14 साल से लंबित याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई।
मामले में अदालत का सहयोग कर रहे सीनियर एडवोकेट रुपिंदर सिंह खोसला ने हाईकोर्ट को बताया कि पीने के पानी में यूरेनियम की समस्या की जांच अभी तक केवल मालवा तक ही सीमित रखी गई है। बाकी के दो माझा और दोआबा क्षेत्रों में भी भू-जल की जांच करवाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस सुझाव को बेहद अहम मानते हुए इस पर जवाब मांगा तो विभाग जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे।
हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह समस्या केवल मालवा तक सीमित हो यह जरूरी नहीं है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को विभागों में सामंजस्य स्थापित करने और एहतियातन पूरे प्रदेश के भू-जल की जांच का आदेश दिया है।
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मामले में अदालत का सहयोग कर रहे सीनियर एडवोकेट रुपिंदर सिंह खोसला ने हाईकोर्ट को बताया कि पीने के पानी में यूरेनियम की समस्या की जांच अभी तक केवल मालवा तक ही सीमित रखी गई है। बाकी के दो माझा और दोआबा क्षेत्रों में भी भू-जल की जांच करवाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस सुझाव को बेहद अहम मानते हुए इस पर जवाब मांगा तो विभाग जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे।
हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह समस्या केवल मालवा तक सीमित हो यह जरूरी नहीं है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को विभागों में सामंजस्य स्थापित करने और एहतियातन पूरे प्रदेश के भू-जल की जांच का आदेश दिया है।
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2010 में दायर की गई थी याचिका
जानकारी के अनुसार 2010 में मोहाली निवासी बृजेंदर सिंह लुंबा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मालवा क्षेत्र के भू-जल में यूरेनियम होने और इससे बढ़ते कैंसर के मामलों का मुद्दा उठाया था। बताया गया था कि इस क्षेत्र में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने की दिशा में कोई काम नहीं कर रही है।हाईकोर्ट के आदेश पर मालवा क्षेत्र के पानी में यूरेनियम की जांच के लिए भाभा एटोमिक रिर्सच सेंटर (बीएआरसी) ने बंठिडा, फिरोजपुर, फरीदकोट एवं मानसा से 1500 पानी के नमूने लिए थे। इन नमूनों में से 35 प्रतिशत में यूरेनियम तय मानकों से अधिक पाया गया, जिसमें बठिंडा जिला सबसे अधिक प्रभावित पाया गया। एटोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अनुसार पीने के पानी में यूरेनियम की मात्रा 60 पीपीबी से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन बंठिडा के पानी में यह मात्रा 684 पीपीबी आंकी गई थी। इसके बाद से ही लगातार हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही थी।
भू-जल समस्या, हमें समाधान पर काम करना चाहिए : खोसला
सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट रुपिंदर सिंह खोसला ने हाईकोर्ट को बताया कि भू-जल एक समस्या है, लेकिन हमें समाधान या विकल्प पर विचार करना चाहिए। नदियों व झीलों में मौजूद पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बठिंडा कंटोनमेंट में भी भाखड़ा से ही पानी की सप्लाई हो रही है। ऐसे में अन्य स्थानों पर भी नदियों व झीलों से पीने के पानी की व्यवस्था के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए।पंजाब में कैंसर की स्थिति
वर्ष मौतें
2018 21,278
2019 21,763
2020 22,276
2021 22,786
2022 23,301
2023 27,740