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Highcourt: हरियाणा के पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य को राहत, भड़काऊ भाषण मामले में दर्ज एफआईआर रद्द
Thu, 06 Jun 2024 09:03 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 06 Jun 2024 09:03 AM IST
सार
रोशन लाल आर्य ने बताया था कि उसके खिलाफ कैथल में देशद्रोह सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। याची ने कहा कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है और उसे राजनीतिक रंजिश के चलते फंसाया जा रहा है।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य को बड़ी राहत देते हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के चलते दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।आर्य के खिलाफ 2017 में कैथल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
रोशन लाल आर्य ने बताया था कि उसके खिलाफ कैथल में देशद्रोह सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। याची ने कहा कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है और उसे राजनीतिक रंजिश के चलते फंसाया जा रहा है। पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए याचिकाकर्ता को मोहरा बनाया है।
याची ने अपील की थी कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए और याचिका लंबित रहते निचली अदालत में ट्रायल पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने इसके बाद याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इस दौरान याची को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी मिल गई थी। अब सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याची के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।
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रोशन लाल आर्य ने बताया था कि उसके खिलाफ कैथल में देशद्रोह सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। याची ने कहा कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है और उसे राजनीतिक रंजिश के चलते फंसाया जा रहा है। पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए याचिकाकर्ता को मोहरा बनाया है।
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याची ने अपील की थी कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए और याचिका लंबित रहते निचली अदालत में ट्रायल पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने इसके बाद याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इस दौरान याची को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी मिल गई थी। अब सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याची के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।
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