फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court order cancellation of FIR registered against former MLA Roshan Lal Arya

Highcourt: हरियाणा के पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य को राहत, भड़काऊ भाषण मामले में दर्ज एफआईआर रद्द

Thu, 06 Jun 2024 09:03 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 06 Jun 2024 09:03 AM IST
सार

रोशन लाल आर्य ने बताया था कि उसके खिलाफ कैथल में देशद्रोह सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। याची ने कहा कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है और उसे राजनीतिक रंजिश के चलते फंसाया जा रहा है।

विज्ञापन
High Court order cancellation of FIR registered against former MLA Roshan Lal Arya
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य को बड़ी राहत देते हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के चलते दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।आर्य के खिलाफ 2017 में कैथल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
विज्ञापन


रोशन लाल आर्य ने बताया था कि उसके खिलाफ कैथल में देशद्रोह सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। याची ने कहा कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है और उसे राजनीतिक रंजिश के चलते फंसाया जा रहा है। पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए याचिकाकर्ता को मोहरा बनाया है। 
विज्ञापन


याची ने अपील की थी कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए और याचिका लंबित रहते निचली अदालत में ट्रायल पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने इसके बाद याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इस दौरान याची को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी मिल गई थी। अब सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याची के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed