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नपुंसक बनाने का मामला: सीबीआई ने जमानत रद्द करने की मांग की, हाईकोर्ट ने राम रहीम से मांगा जवाब

Tue, 07 Dec 2021 10:59 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 07 Dec 2021 10:59 PM IST
सार

सीबीआई ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राम रहीम की जमानत को रद्द करने की मांग की। पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने अक्तूबर 2018 में राम रहीम को साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में जमानत दी थी।

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High Court issues notice to Ram Rahim on CBI petition and seeks reply
राम रहीम (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

साधुओं को ईश्वर से मिलाने के नाम पर उनको नपुंसक बनाने के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई अदालत द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर सीबीआई ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की इस मांग पर अब राम रहीम से जवाब तलब कर लिया है।

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सीबीआई ने अपनी याचिका में बताया कि डेरामुखी को दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। सीबीआई ने कहा कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी आरोपी को जमानत देते हुए आरोपी की गंभीरता पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। 
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राम रहीम पर कई दोष साबित हो चुके हैं और कई मामलों में ट्रायल चल रहा है। इस सब के बावजूद पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने अक्तूबर, 2018 को राम रहीम को जमानत दे दी थी। राम रहीम के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए सीबीआई अदालत को जमानत नहीं देनी चाहिए थी। सीबीआई ने कहा कि गुरमीत राम रहीम काफी प्रभावशाली है इसलिए सही जांच के लिए उसकी जमानत को रद्द किया जाए। सीबीआई की इस मांग पर डेरामुखी को अगली सुनवाई पर जवाब देना होगा।

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