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पंजाब: मुस्लिम युवक ने दूसरी शादी के लिए मांगी सुरक्षा, हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

Fri, 17 Sep 2021 12:04 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 17 Sep 2021 12:04 AM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पंजाब के मालेरकोटला के रहने वाले व्यक्ति ने दूसरी शादी के बाद सुरक्षा की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की। कोर्ट ने यह याचिका भी खारिज कर दी और जुर्माना भी ठोक दिया।

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High court imposed fined on a man for seeking security for second marriage
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एक मुस्लिम व्यक्ति को दूसरी शादी के बाद सुरक्षा के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करना भारी पड़ गया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुरक्षा से इनकार करते हुए याचिका खारिज करने के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी गई। 

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खंडपीठ ने कहा कि सुरक्षा का अधिकार संवैधानिक है। इसे नहीं छीना जा सकता। खंडपीठ ने फैसले में बदलाव कर मालेरकोटला के एसएसपी को सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है लेकिन जुर्माना नहीं हटाया। मुस्लिम व्यक्ति ने याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद उसने दूसरा विवाह किया है। 
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हाईकोर्ट ने जब तलाक के दस्तावेज देखे तो पाया कि इस पर पत्नी के हस्ताक्षर नहीं थे। हाईकोर्ट ने कहा कि यह याचिका और कुछ नहीं बल्कि कामुक और व्यभिचारी जीवन पर कोर्ट की मुहर लगाने का प्रयास है। कोर्ट बच्चों का कानूनी संरक्षक होता है और ऐसे में उन्हें यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है। हाईकोर्ट ने युवक से पूछा कि वह कितना गुजारा भत्ता देगा लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।  

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