फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court has no right to grant interim bail to person arrested under UAPA

Punjab: यूएपीए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अंतरिम जमानत देने का हाईकोर्ट को अधिकार नहीं, याचिका खारिज

Sat, 31 Aug 2024 01:39 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 31 Aug 2024 01:39 PM IST
सार

याचिकाकर्ता बलजीत सिंह व अन्य को मोगा पुलिस पर बंदूक तानने और हथगोला फेंकने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार उनके पास से कई हथियार बरामद किए गए थे।

विज्ञापन
High Court has no right to grant interim bail to person arrested under UAPA
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत हाईकोर्ट को आरोपी को अंतरिम जमानत देने का अधिकार हो।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता बलजीत सिंह व अन्य को मोगा पुलिस पर बंदूक तानने और हथगोला फेंकने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार उनके पास से कई हथियार बरामद किए गए थे। मार्च 2022 में आरोप पत्र दायर किया गया था और पुलिस ने अगस्त में दायर एक पूरक आरोप पत्र में उनके खिलाफ यूएपीए लगा दी थी। इस मामले में अंतरिम जमानत की मांग को लेकर मोगा की ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
विज्ञापन


ट्रायल कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था जिस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि सीआरपीसी में यूएपीए के तहत अभियुक्त को अंतरिम जमानत देने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसके विपरीत सीआरपीसी में मौजूद प्रावधान नियमित जमानत का दावा करने का विशेषाधिकार देते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए जिला अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed