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Punjab: केजरीवाल की तर्ज पर पूर्व मंत्री धर्मसोत को मिली पांच जून तक अंतरिम जमानत, HC से मिली राहत

Wed, 15 May 2024 11:30 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 15 May 2024 11:30 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि वह इस दौरान विदेश नहीं जा सकेंगे और उन्हें 50 हजार रुपये का बेल बॉन्ड जमा करवाना होगा। वन मंत्री रहते आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईडी ने जनवरी में पूर्व मंत्री धर्मसोत को गिरफ्तार किया था।

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High Court granted interim bail to former minister Sadhu Singh Dharamsot
साधु सिंह धर्मसोत को अंतरिम जमानत - फोटो : फाइल

विस्तार

आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिरासत में पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर चुनाव प्रचार के लिए 5 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। 
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हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि वह इस दौरान विदेश नहीं जा सकेंगे और उन्हें 50 हजार रुपये का बेल बॉन्ड जमा करवाना होगा। वन मंत्री रहते आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईडी ने जनवरी में पूर्व मंत्री धर्मसोत को गिरफ्तार किया था। धर्मसोत पर आरोप है कि मार्च 2016 से मार्च 2022 के बीच उनके वन मंत्री रहते आय 2.37 करोड़ रुपये थी, जबकि 8.76 करोड़ रुपये खर्च किए गए। आय से अधिक खर्च उन्होंने किन माध्यमों से किया इसकी जांच की जा रही है। जांच में शामिल होने के लिए धर्मसोत ईडी के ऑफिस गए थे। जहां उन्हें यह कहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था कि वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। 
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धर्मसोत ने इसी मामले में जमानत दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है, जिस पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। धर्मसोत के वकील ने बहस के दौरान दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत के आदेश का हवाला दिया। इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने फिलहाल धर्मसोत को 5 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
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