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Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court disposed PIL filed against Minister Aman Arora, Sangrur court decision on sentence today

Punjab: संगरूर कोर्ट ने मंत्री अमन अरोड़ा की सजा पर लगाई रोक, अमृतसर में तिरंगा फहराने का रास्ता साफ

Thu, 25 Jan 2024 03:53 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, संगरूर/अमृतसर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, संगरूर/अमृतसर (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 25 Jan 2024 03:53 PM IST
सार

पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा को 21 दिसंबर 2023 को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य बताते हुए अमृतसर में ध्वजारोहण से रोकने का निर्देश जारी करने की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। संगरूर की निचली अदालत में उन्होंने सजा के खिलाफ अपील की थी।

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High Court disposed PIL filed against Minister Aman Arora, Sangrur court decision on sentence today
मंत्री अमन अरोड़ा। - फोटो : एएनआई

विस्तार

पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा को संगरूर जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 15 साल पुराने पारिवारिक झगड़े के मामले में हुई दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही साफ हो गया है कि अरोड़ा ही अमृतसर स्थित गांधी ग्रांउड के श्री गुरुनानक स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराएंगे। इस कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां जिला सिविल व पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई हैं।

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अदालत के एक फैसले को लेकर पहले आशंका जताई थी कि शायद अरोड़ा की जगह कोई दूसरा मंत्री तिरंगा फहरा सकता है लेकिन अब अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इससे अब साफ हो गया है कि अमृतसर में गणतंत्र दिवस पर अमन अरोड़ा ही तिरंगा फहराएंगे। गणतंत्र दिवस के प्रबंधों को लेकर गुरुवार गांधी ग्रांउड में अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने अलग-अलग पुलिस अधिकारियों से साथ जायजा लिया और सुरक्षा के प्रबंधों को देखा। इस दौरान उनकी ओर से पुलिस के अधिकारियों से गांधी ग्रांउड में विशेष बैठक भी की गई।

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