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डीजीपी के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 27 Jan 2017 10:35 PM IST
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Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
- फोटो : File Photo
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब मानवाधिकार आयोग में डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की ओर से पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करने को चुनौती देते हुए दाखिल याचिका खारिज कर दी। जस्टिस महेश ग्रोवर व जस्टिस शेखर धवन की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता शिकायत लेकर चुनाव आयोग जाए। सीधे हाईकोर्ट की शरण लेना अभी सही नहीं है।
मालेरकोटला से अकाली दल नेता और मालेरकोटला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन सिराज मलिक ने एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि डीजीपी मुस्तफा सरकारी अधिकारी हैं और किसी भी तरह से किसी पार्टी या राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं।
बावजूद इसके वह मालेरकोटला से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही पत्नी के प्रचार में शामिल हो रहे हैं, जोकि पूरी तरह से नियमों का उलंघन है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर जो भी आरोप हैं, वह याची चुनाव आयोग के सामने रखे। अभी याची के पास चुनाव आयोग का विकल्प मौजूद है।
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मालेरकोटला से अकाली दल नेता और मालेरकोटला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन सिराज मलिक ने एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि डीजीपी मुस्तफा सरकारी अधिकारी हैं और किसी भी तरह से किसी पार्टी या राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं।
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बावजूद इसके वह मालेरकोटला से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही पत्नी के प्रचार में शामिल हो रहे हैं, जोकि पूरी तरह से नियमों का उलंघन है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर जो भी आरोप हैं, वह याची चुनाव आयोग के सामने रखे। अभी याची के पास चुनाव आयोग का विकल्प मौजूद है।
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