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सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: कल्याणी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, CBI ने किया था गिरफ्तार

Sat, 03 Sep 2022 12:23 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 03 Sep 2022 12:23 AM IST
सार

सीबीआई ने कल्याणी सिंह को 15 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसने जमानत के लिए जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी। जिला अदालत ने सभी तथ्यों को देखने के बाद याचिका को खारिज कर दिया था।

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High Court decision reserved on Kalyani bail plea
कल्याणी और सिप्पी सिद्धू। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी (फाइल फोटो)

विस्तार

राष्ट्रीय निशानेबाज सिप्पी सिद्धू की हत्या के मामले में हाईकोर्ट के जज की बेटी कल्याणी की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका दाखिल करते हुए कल्याणी ने सिप्पी सिद्धू हत्या मामले में नियमित जमानत की मांग की है। 

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सीबीआई ने कल्याणी सिंह को 15 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसने जमानत के लिए जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी। जिला अदालत ने सभी तथ्यों को देखने के बाद याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद कल्याणी ने हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट में सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याची बेहद प्रभावशाली है। 
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अगर उसे जमानत दी गई तो वह जांच को प्रभावित कर सकती है। साथ ही यह भी कहा कि कल्याणी कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार का हवाला देकर जमानत मांग रही है, जो जमानत का आधार नहीं हो सकता। यदि कल्याणी को जमानत दी गई तो वह पीड़ित परिवार को धमका सकती है, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। इस मामले में एक प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है, बावजूद इसके पुलिस हिरासत में कल्याणी ने जांच में सहयोग नहीं किया। शुक्रवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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