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Chandigarh News: कृषि विभाग में उपनिदेशकों की भर्ती का परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Mon, 13 May 2024 08:38 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 13 May 2024 08:38 PM IST
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High Court bans release of results of recruitment of Deputy Directors in Agriculture Department.
अयोग्यों को भर्ती में शामिल करने का याचिका में लगाया गया है आरोप
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हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के आठ पदों की भर्ती के परिणाम पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

स्वाति मेहरा व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के आठ पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इन पदों के लिए आवेदन किया और वे भर्ती में शामिल हुए। इसके बाद मेरिट के आधार पर याचिकाकर्ताओं को भर्ती से बाहर कर दिया। याची पक्ष ने बताया कि इस भर्ती के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा हुई और बाद में मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू होना था। प्रारंभिक परीक्षा के बाद पदों के चार गुना आवेदक चुने गए, जिन्होंने मुख्य परीक्षा दी। मुख्य परीक्षा में 22 आवेदक सफल रहे लेकिन उनमें से 10 को अयोग्य करार दे दिया। याची ने बताया कि जो लोग अयोग्य करार दिए उन्हें भर्ती में शामिल ही नहीं किया जाना चाहिए था। अयोग्य लोगों को साथ लेकर भर्ती आगे बढ़ाई गई, जिसके चलते याचिकाकर्ता भर्ती से बाहर हो गए। यदि इन्हें मौका नहीं मिलता तो याचिकाकर्ता मेरिट में आते और भर्ती में शामिल होते। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही इस भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।
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