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Punjab News: भगवंत मान सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, तीन जिलों में खनन की मिली अनुमति
Wed, 11 Jan 2023 12:09 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 11 Jan 2023 12:09 AM IST
सार
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इन तीन जिलों में मौजूद साइट पर खनन की अनुमति दे दी है। कोर्ट को बताया गया कि 11 साइट के लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान।
- फोटो : @BhagwantMann
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विस्तार
खनन सामग्री की कमी का सामना कर रही पंजाब सरकार को मंगलवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में पठानकोट, रूपनगर व फाजिल्का की जिला सर्वे रिपोर्ट पेश की। इन रिपोर्ट को देखने के बाद इन तीन जिलों में मौजूद साइट पर खनन की हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अनुमति दे दी है।
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राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण(एसईआईएए) ने डिसिल्टिंग साइट्स पर खनन की इजाजत देने के बाद इसे वापस ले लिया था। इस आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी। पंजाब सरकार ने बताया कि एसईआईएए ने पिछले साल 17 फरवरी को पंजाब सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर बिना जिला सर्वे रिपोर्ट के डिसिल्टिंग के नाम पर हो रहे खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
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26 अप्रैल को सरकार ने एसईआईएए को आश्वासन दिया था कि छह महीनों में जिला सर्वे रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी। इस पर एसईआईएए ने सरकार को चार महीनों का समय दे दिया था। 28 सितंबर को एसईआईएए ने राज्य सरकार के हर तरह के खनन पर रोक लगा दी थी। दो अक्तूबर को सरकार ने फिर आग्रह किया तो एसईआईएए ने सात अक्तूबर को सरकार के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने आदेश पर 11 दिसंबर तक रोक लगा दी थी और खनन की इजाजत दे दी थी। इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई थी।
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10 नवंबर को इस मामले में हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद एसईआईएए ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया था कि वह इजाजत के अपने आदेश को वापस ले रहे हैं। इसके बाद आदेश वापस लिया और पंजाब में खनन सामग्री की कमी होती चली गई। इस मामले में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से अनुमति वापस लेने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। पंजाब सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट को बताया कि तीन जिलों की सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। ऐसे में हाईकोर्ट ने इन तीन जिलों में मौजूद साइट पर खनन की अनुमति दे दी है। कोर्ट को बताया गया कि 11 साइट के लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
- हाईकोर्ट द्वारा खनन को मंजूरी देने पर पंजाब में अब रेत और बजरी की किल्ल्त नहीं होगी। इस फैसले से पंजाब के लोगों की जीत हुई है। राज्य सरकार रेत माफियाओं का खात्मा करके पंजाब निवासियों को वाजिब कीमतों पर रेत मुहैया करवाने का निरंतर प्रयास कर रही है। - मीत हेयर, खनन मंत्री पंजाब।