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पंजाब: पिता के भोग में शामिल होगा बलवंत सिंह राजोआना, हाईकोर्ट ने दी अनुमति, पूर्व मुख्यमंत्री को मारा था

Fri, 28 Jan 2022 10:34 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 28 Jan 2022 10:34 PM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना को पिता के भोग में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने का आदेश भी दिया है।

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High Court allows Balwant Singh Rajoana to attend last rituals of the father
बलवंत सिंह राजोआना - फोटो : फाइल

विस्तार

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को उनके पिता के भोग में शामिल होने की पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। राजोआना के पिता की 22 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करें और पुलिस एस्कॉर्ट में बलवंत सिंह राजोआना को 31 जनवरी को दोपहर एक से दो बजे के बीच पिता के भोग में शामिल होने के लिए लेकर जाएं।

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राजोआना ने एडवोकेट विवेक ठाकुर के जरिये दायर अपनी याचिका में बताया था कि उसके पिता जसवंत सिंह की 22 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्होंने जेल प्रशासन से पैरोल की मांग की थी। जेल प्रबंधन ने उनकी मांग को खारिज कर दिया, जिसके चलते अब राजोआना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। 
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राजोआना ने कहा था कि उनके पिता पिछले 26 वर्षों से जेल में उनसे लगातार मिलने आते थे, ऐसे में अब उन्हें पिता के संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी जाए। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान लुधियाना के थाना सदर के एसएचओ ने हाईकोर्ट को बताया कि राजोआना के पिता की 22 जनवरी को मृत्यु हो चुकी है और उनके पिता का भोग 31 जनवरी दोपहर 1 से 2 बजे के बीच होने जा रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 31 अगस्त 1995 को पंजाब सचिवालय के बाहर एक बम धमाका कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट ने राजोआना को 27 जुलाई, 2007 को दोषी करार दे फांसी की सजा सुनाई थी।

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