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Navjot Sidhu: नवजोत सिद्धू की सुरक्षा में कटौती पर सुनवाई, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
Mon, 22 May 2023 02:46 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Mon, 22 May 2023 02:46 PM IST
सार
नवजोत सिद्धू ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका में बताया है कि उन पर खतरे का आकलन कर केंद्र सरकार ने ही उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी थी लेकिन रोड रेज मामले में जब उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई तो जेल में होने के कारण उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।
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नवजोत सिंह सिद्धू
- फोटो : ANI
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विस्तार
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की जेड प्लस सुरक्षा घटा कर इसे वाई श्रेणी का करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिद्धू की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार व केंद्रीय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट को देखने के बाद हाईकोर्ट इस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा।
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सिद्धू ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका में बताया है कि उन पर खतरे का आकलन कर केंद्र सरकार ने ही उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी थी लेकिन रोड रेज मामले में जब उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई तो जेल में होने के कारण उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।
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सिद्धू ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जब वह अपनी सजा पूरी कर जेल से बाहर आएंगे तब उनकी पहले की सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी। लेकिन जब वह जेल से रिहा हुए तो उनकी सुरक्षा कम करते हुए वाई कैटेगरी कर दी गई।
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पिछली सुनवाई पर सुरक्षा की समीक्षा से जुड़ी रिपोर्ट पेश न करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि पंजाब सरकार इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है।