फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Hearing on Assembly membership of Naina Chautala and others will be held on April 25

Chandigarh News: नैना चौटाला व अन्य की विधानसभा सदस्यता पर 25 अप्रैल को होगी सुनवाई

Wed, 17 Apr 2024 03:47 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 17 Apr 2024 03:47 AM IST
विज्ञापन
Hearing on Assembly membership of Naina Chautala and others will be held on April 25
-सदस्यता रद्द करने के फैसले को नैना चौटाला ने दी है हाईकोर्ट में चुनौती
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। जजपा नेत्री नैना चौटाला व अन्य तीन की हरियाणा विधानसभा से सदस्यता रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल से बहस शुरू करने का निर्णय लिया है। इस मामले में अभय चौटाला ने जवाब दायर कर नैना चौटाला व अन्य की सदस्यता रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है।

तेरहवीं विधानसभा में नैना चौटाला ने स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी। इन विधायकों में नैना चौटाला भी शामिल थी, जो जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला की मां है। इसके अलावा राजदीप फोगाट, अनूप धानक, पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को स्पीकर ने अयोग्य करार दिया था। बता दें कि पहले ये सभी इनेलो के विधायक थे, लेकिन बाद में इनमें से चार ने जजपा और एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तत्कालीन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने एक शिकायत पर चार विधायकों को अयोग्य करार दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed