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हाईकोर्ट में टल गई जाट आरक्षण आंदोलन मामले की सुनवाई

Tue, 22 Mar 2016 01:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 22 Mar 2016 01:51 PM IST
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hearing of jat reservation and violence deferred in High Court
अदालत - फोटो : file

हरियाणा में बीते फरवरी माह में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाओं पर लिए गए स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई 28 मार्च तक स्थगित कर दी गई है।

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हाईकोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई पर एडवोकेट अनुपम गुप्ता को एमिकस क्यूरी लगाया था। इसके बाद सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी है। अब यह सुनवाई 28 मार्च को होगी।
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उल्लेखनीय है कि स्व. जस्टिस एनके सांघी ने एक्टिंग चीफ जस्टिस को पत्र भेज कर मामले में संज्ञान लेने की सिफारिश की थी। इसके बाद अन्य जस्टिस अमित रावल ने भी एक्टिंग चीफ जस्टिस को ऐसी ही सिफारिश की थी। इसके अलावा कुछेक जनहित याचिकाएं भी दाखिल हुईं। इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होगी।

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