फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   hearing in punjab haryana high court on petition against dushyant chautala for deputy cm post

हाईकोर्ट में एजी हरियाणा बोले- दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाना असांविधानिक नहीं

Wed, 06 Nov 2019 10:25 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 06 Nov 2019 10:25 AM IST
विज्ञापन
hearing in punjab haryana high court on petition against dushyant chautala for deputy cm post
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
हरियाणा के एडवोकेट जनरल बीआर महाजन ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 5 फैसलों की प्रति सौंपते हुए कहा कि दुष्यंत को उपमुख्यमंत्री नियुक्त करना असांविधानिक नहीं है। मंगलवार को एडवोकेट जगमोहन भट्टी की जनहित याचिका पर सुनवाई आरंभ होते ही एजी बीआर महाजन ने उपमुख्यमंत्री पद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले सहित ऐसे ही चार अन्य फैसलों की जानकारी हाईकोर्ट को दी।
विज्ञापन


कर्नाटक हाईकोर्ट कह चुका है कि उपमुख्यमंत्री नियुक्त करना असांविधानिक नहीं है और इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी थी। ऐसे ही चार अन्य फैसलों की जानकारी महाजन ने हाईकोर्ट को दी। हाईकोर्ट ने इस पर याची से पूछा कि क्या उसे इन फैसलों की जानकारी है। जवाब न में मिला तो हाईकोर्ट ने याची को इन फैसलों का अध्ययन कर अपनी दलीलें रखने के आदेश जारी कर दिए।
विज्ञापन


जगमोहन सिंह भट्टी ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि संविधान में जब राज्य में उपमुख्यमंत्री के पद का कोई प्रावधान नहीं है तो कैसे दुष्यंत चौटाला को राज्य में उपमुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस पद पर नियुक्त कर शपथ दिलवाया जाना पूरी तरह से असांविधानिक है। भट्टी ने हाईकोर्ट से मांग की है कि जब तक यह याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तब तक दुष्यंत चौटाला को राज्य के उपमुख्यमंत्री के पद पर रहते दिए जाने वाले सभी वित्तीय लाभ और अन्य सुविधाओं पर रोक लगाई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed