फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Hearing in High Court today regarding final decision of CBI court in Ranjit Singh murder case

रणजीत सिंह हत्याकांड: सीबीआई कोर्ट के अंतिम फैसले पर रोक जारी रहेगी या नहीं, हाईकोर्ट में सुनवाई आज

Fri, 10 Sep 2021 11:32 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 10 Sep 2021 11:32 AM IST
सार

रणजीत सिंह हत्या मामले में पंचकूला की सीबीआई अदालत के अंतिम फैसले पर हाईकोर्ट की रोक जारी रहेगी या नहीं, इसका फैसला आज हो सकता है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में होगी। बता दें कि सीबीआई अदालत को 26 अगस्त को रणजीत सिंह हत्याकांड में अंतिम फैसला सुनाना था लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। 

विज्ञापन
Hearing in High Court today regarding final decision of CBI court in Ranjit Singh murder case
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में सीबीआई जज पर सवाल उठाते हुए केस किसी और को सौंपने की अपील पर शुक्रवार को जस्टिस अवनीश झिंगन सुनवाई करेंगे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में सीबीआई अदालत के अंतिम फैसले पर रोक लगा चुका है और अब शुक्रवार को यह तय हो जाएगा कि सीबीआई कोर्ट के अंतिम फैसले पर रोक जारी रहेगी या नहीं। 

विज्ञापन


याची जगसीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि जब 2002 में उसके पिता की हत्या हुई थी तब वह 8 साल का था। इस मामले में आरोपी राम रहीम था, जिसके चलते केस लंबे समय तक चलता रहा। याची ने कहा कि इस मामले में जबसे नए सीबीआई जज आएं है तबसे लगातार सुनवाई को टाला जा रहा है। 
विज्ञापन


कई बार सरकारी वकील भी सुनवाई को टालने की मांग कर देते हैं। याची ने कहा कि उसे लगता है कि इस मामले में एकतरफा फैसला सुनाया जा सकता है। साथ ही यह भी बताया गया कि सीबीआई जज के खिलाफ एक अन्य मामले में भी आरोपियों के संपर्क में रहने की शिकायत मुख्य न्यायाधीश को भेजी गई थी जो फिलहाल विचाराधीन है। ऐसे में इस केस को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की किसी अन्य सीबीआई अदालत में भेजने की याची ने मांग की है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका के बाद हाईकोर्ट के आदेश के चलते सीबीआई जज ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर टिप्पणियां हाईकोर्ट में सौंप दी। इन टिप्पणियों की सभी पक्षों को केवल देखने की अनुमति दी गई। इस पर सभी ने इसे देख कर अपना पक्ष रखने के लिए मोहलत मांग ली। सीबीआई ने अपने जवाब में वकील केपी सिंह का बचाव करते हुए कहा कि वह वहां पर सीबीआई की सहायता के लिए मौजूद रहते हैं किसी तरह का कोई दबाव बनाने के लिए लिए नहीं। कोर्ट चाहे तो केस को कहीं और ट्रांसफर कर सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed