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प्रद्युम्न हत्याकांड: पिंटो फैमिली की जमानत पर सुनवाई से एक और जज का इनकार

Tue, 26 Sep 2017 09:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 26 Sep 2017 09:08 AM IST
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Hearing Bail Plea Of Ryan School Trustees, Punjab haryana highcourt
pinto family - फोटो : File Photo
गुरुग्राम के रायन स्कूल में प्रद्युम्न की निर्मम हत्या मामले में स्कूल के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, उसके पिता रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और उसकी माता ग्रेस पिंटो की जमानत याचिका पर एक और जज ने सुनवाई से इनकार करते हुए इसे चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को पार्टी बना दिया है। अग्रिम जमानत की मांग को लेकर पिंटो परिवार ने हाईकोर्ट की शरण ली थी,  जिस पर सुनवाई से जस्टिस इंदरजीत सिंह ने इनकार कर दिया। 
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सोमवार को इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होते ही मामले में सीबीआई को भी पक्ष बनाये जाने की हाईकोर्ट से मांग की गई। इस पर हाईकोर्ट ने मांग को स्वीकार करते हुए सीबीआई को याचिका में पक्ष बनाये जाने के निर्देश दिए।
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जस्टिस इंदरजीत सिंह ने कहा कि इस मामले में सीबीआई को पक्ष बनाये जाने के कारण अब वे इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीआई से संबंधित केसों पर हाईकोर्ट की अन्य बेंच सुनवाई करती है। लिहाजा अब इस याचिका पर भी वही बेंच सुनवाई कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने याचिका को रोस्टर के अनुसार संबंधित बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया। 
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प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में सीबीआई को बनाया गया पार्टी

Hearing Bail Plea Of Ryan School Trustees, Punjab haryana highcourt
गुरुग्राम - फोटो : File Photo
बता दें कि, इससे पहले इन याचिकाओं पर जस्टिस एबी चौधरी ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए इन्हें अन्य बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया था। इन तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा-302, आर्म्स एक्ट की धारा-25, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 और पोक्सो एक्ट की धारा-12 के तहत एफ.आईआर दर्ज की गई है। इससे पहले इन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से महज एक दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। जिसकी अवधि शुक्रवार को ही खत्म हो गई थी। अब अपनी गिरफ्तारी के डर से इन तीनों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की है। 

इसी मामले में रायन इंटरनेशनल स्कूल के नार्थ इंडिया हेड फ्रांसिस थॉमस ने भी हाईकोर्ट में अपनी जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की है। उस याचिका पर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। फ्रांसिस थॉमस को स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 सितंबर को गिरफ्तार किया था। थॉमस के खिलाफ पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 के तहत मामला दर्ज है।

थॉमस इस समय भोंडसी में पुलिस हिरासत में है। रायन स्कूल के मालिकों का कहना है कि वे इस मामले की जांच में एजेंसी को पूरा सहयोग करने को तैयार है। लेकिन उन्हें पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे सही नहीं है। बल्कि यह आरोप उन पर मीडिया और राज्य सरकार के दबाव में लगाए गए हैं। वे मामले की जांच में सहयोग देने को तैयार है, लिहाजा उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए।
 
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