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पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, इसका सुबूत दें दोनों राज्य: हाईकोर्ट
Tue, 23 Jul 2019 12:19 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 23 Jul 2019 12:19 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंची एक याचिका ने हरियाणा व पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होने पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। मामले की गंभीरता देखते हुए हाईकोर्ट को दोनों राज्यों के एडवोकेट जनरल को बुलाना पड़ा। अब दोनों को कोर्ट ने चंडीगढ़ राजधानी होने से जुड़ी नोटिफिकेशन सौंपने के आदेश दिए हैं।
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मामला वकील फूल चंद से जुड़ा है जो मूल रूप से चंडीगढ़ से हैं। याची का कहना है कि चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के कर्मचारियों का कोटा निर्धारित है और डेपुटेशन पर आने वालों को भी निश्चित अनुपात में स्थान दिया जाता है। लेकिन चंडीगढ़ के निवासियों को न तो हरियाणा में और न ही पंजाब में आरक्षण का लाभ दिया जाता है।
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याची ने कहा कि चंडीगढ़ में जिला जजों की नियुक्तियां नहीं होती हैं क्योंकि शहर का खुद का कोई काडर नहीं है। हरियाणा और पंजाब से जजों को डेपुटेशन पर लाया जाता है। ऐसे में चंडीगढ़ का होने के कारण वह न तो शहर में और न ही पंजाब व हरियाणा में आरक्षण का लाभ ले सकता है।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के एडवोकेट जनरल को बुला लिया। आदेश के अनुरूप दोनों हाईकोर्ट में पेश हुए। बहस के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन है जिसमें चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी बनाने का दर्जा दिया गया हो। अगर ऐसा नोटिफिकेशन है तो उसे पेश किया जाए। अब अगली सुनवाई पर इस बारे में दोनों को अपना पक्ष रखना होगा।
हाईकोर्ट के वकील बोले- उनकी जानकारी में नहीं ऐसा कोई नोटिफिकेशन
यह मामला जिला जजों से जुड़ा होने के कारण इस केस में हाईकोर्ट भी प्रतिवादी है। हाईकोर्ट के वकील ने सुनवाई के दौरान खंडपीठ को बताया कि पंजाब रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में लिखा गया है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, लेकिन इसे राजधानी के तौर पर स्थापित करने वाला कोई नोटिफिकेशन उनकी जानकारी में नहीं है।