फरमानः शादी में बजाया डीजे तो परिवार का बहिष्कार
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अगर कार्यक्रम में डीजे बजाया या डीजे किराए पर दिया तो सामाजिक बहिष्कार करने और भारी जुर्माना वसूलने का फरमान सुनाया गया है। मामला हरियाणा के चरखी दादरी का है। गांव पालड़ी की पंचायत ने ये फरमान सुनाया है।
शादी समारोह के अलावा अगर किसी भी शुभ कार्य में डीजे बजता है, तो पंचायत डीजे मालिक के 51 हजार रुपये जुर्माना वसूल करेगी। साथ ही उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा।
यह बात उस व्यक्ति पर भी लागू होगी, जो अपने यहां डीजे कार्यक्रम आयोजित कराएगा। पालड़ी में हुई पंचायत में यह फैसला लिया गया।
जिला और पुलिस प्रशासन को दी गई फैसले की कॉपी
गांव पालड़ी के पूर्व सरपंच कैलाश पालड़ी ने बताया कि 29 नवबंर को पूर्व डीपीई रामसिंह यादव की अध्यक्षता में संपन्न ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया था। इस फैसले की समीक्षा के लिए बैठक को आयोजित की गई।
इसमें पाया गया कि करीब एक महीने बाद भी गांव में आयोजित मांगलिक कार्यक्रमों में डीजे नहीं बजाया गया है। उन्होंने फरमान को लेकर साफ किया कि अगर कोई डीजे मालिक विवाह शादियों के अलावा किसी कार्यक्रम में डीजे किराये पर देता है तो इसकी जिम्मेदारी भी उसकी होगी।
डीजे मालिक का भी पंचायत सामाजिक बहिष्कार कर जुर्माना राशि भी वसूलेगी। इस विषय में जिला तथा पुलिस प्रशासन को भी बता दिया गया है।