फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Haryana High Court asked the big question on the appointment of teachers

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा शिक्षकों की नियुक्ति पर बड़ा सवाल

Tue, 15 Nov 2016 07:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 15 Nov 2016 07:18 PM IST
विज्ञापन
Haryana High Court asked the big question on the appointment of teachers
चंडीगढ़ कोर्ट - फोटो : file photo

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से पूछा है कि सरकार नियमित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरा कर लेगी। 

विज्ञापन


साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक नियमित शिक्षकों की भर्ती नही होती क्यों न वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को काम करने दिया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में 23 नवंबर तक जवाब देने को कहा है।
विज्ञापन


इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए कैथल निवासी अर्चना ने कहा था कि हरियाणा सरकार की ओर से हटाए गए कंप्यूटर टीचरों को दोबारा रखा जा रहा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ठेके पर जो कंप्यूटर टीचर लगा रही है, उनमें योग्यता को नजरअंदाज कर अयोग्य टीचर को नियुक्त कर रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका के अनुसार सरकार ने हरियाणा के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए राज्य में तीन प्राइवेट कंपनी को ठेके अलाट किए थे। कंपनी पर स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी सभी सुविधा व स्टाफ देने की जिम्मेदारी थी। 

‘नियमित नियुक्ति तक क्यों न कार्यरत शिक्षकों से काम लिया जाए’

Haryana High Court asked the big question on the appointment of teachers
कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

2013 में दिया गया यह ठेका सरकार ने रद कर दिया था क्योंकि कंपनी सरकार की शर्त के अनुसार कंप्यूटर शिक्षा के लिए योग्य टीचर व सुविधा देने में नाकाम रही थी। बाद में यह मामला आर्बिट्रेटर के पास भी गया। 

कंपनियों ने ठेके पर लगाए गए टीचरों का वेतन भी कई महीनों से जारी नहीं किया था। वर्तमान सरकार ने इन टीचरों को हटा कर नए तरीके से टीचर रखने का फैसला लिया था। कंपनियों की ओर से जो टीचर नियुक्त किए गए थे वह पूर्ण योग्यता नहीं रखते थे। 

याचिका में आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले दिनों लगभग 2852 शिक्षकों को मार्च 2016 तक नियुक्ति दे दी। याचिकाकर्ता को योग्यता पूरी करने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई। 

याचिकाकर्ता ने इस भर्ती को रद कर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की मांग की हैं। इसी मामले में कार्यरत सभी टीचरों ने भी अर्जी दायर कर इस मामले में प्रतिवादी बन अपना पक्ष रखा था। 

उन्होने मांग की थी कि नियमित भर्ती तक उनको रखा जाए। उनकी अर्जी पर ही अब हरियाणा सरकार से नियमित भर्ती होने तक शिक्षकों को सेवाओं में रखने पर जवाब मांगा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed