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हरियाणाः पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 29 Dec 2015 10:04 PM IST
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हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव के बाद शहरी स्थानीय निकाय में चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगा दी है। कैबिनेट की बैठक में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 8 और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 13-क में संशोधन का निर्णय लिया गया।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले के अनुसार, ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा गंभीर आपराधिक मामलों में 10 साल से अधिक की सजा सुनाई है, वे न्यायालय द्वारा बरी न किए जाने तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
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इसी प्रकार, सहकारी बैंकों के कर्ज के डिफाल्टर और बिजली बिलों के बकाये का भुगतान नहीं करने वाले भी शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों के सभी स्तरों के प्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक निर्धारित की गई है, लेकिन महिलाओं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों के लिए पांचवीं पास होने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है।
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इसके साथ ही चुनाव लड़ने वालों को हाउस टैक्स का भुगतान करना होगा और स्व घोषणा करनी होगी कि उनके आवास पर शौचालय मौजूद है।
हरियाणा साहसिक खेल अकादमी के गठन को मंजूरी
हरियाणा सरकार ने हरियाणा सोसायटी पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम, 2012 के तहत हरियाणा साहसिक खेल अकादमी को एक सोसायटी के रूप में गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री खट्टर इस सोसाइटी के मुख्य संरक्षक (पैटर्न-इन-चीफ) होंगे, जबकि खेल एवं युवा मामले विभाग के मंत्री अनिल विज अध्यक्ष और विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. केके खंडेलवाल उपाध्यक्ष होंगे।
सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में साहसिक खेलों को प्रोत्साहित एवं बढ़ावा देने के साथ-साथ साहसिक खेलों के लिए प्रशिक्षण सुविधा सृजित करना और इसके लिए बेहतर स्तर की आधारभूत संरचना विकसित करना है।
अकादमी ग्राउंड स्पोर्ट्स, एयरो स्पोर्ट्स एवं वाटर स्पोर्ट्स सहित साहसिक खेलों के लिए प्रशिक्षण भ्रमण दौरे आयोजित करेगी और पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्नो स्कीइंग, साइकिलिंग, मोटरसाइकिलिंग, कार्ट रेस के लिए साहसिक ग्राउंड स्पोर्ट्स प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित करेगी। पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, हॉट एयर ब्लूनिंग, विंड सर्फिंग, स्काई डाइविंग में एयरो स्पोर्ट्स प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित करेगी। इसके अलावा अकादमी साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र, अकादमियां, स्टेलाइट केंद्र बेस कैंप स्थापित करेंगी और देश और विदेशों में साहसिक खेल प्रशिक्षण संस्थानों से तालमेल रखेगी। सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय पंचकूला में खेल एवं युवा मामले निदेशालय के परिसर में होगा और सोसाइटी प्रदेश के भीतर कार्य करेगी।