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हरियाणा: वाहन निर्माण, मरम्मत और बिक्री में गड़बड़ी करने पर अब लगेगा एक लाख रुपये जुर्माना

Tue, 28 Sep 2021 10:32 AM IST
निवेदिता वर्मा यशपाल शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
यशपाल शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 28 Sep 2021 10:32 AM IST
सार

अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर कम से कम जुर्माना 500 रुपये व अधिकतम एक लाख रुपये प्रति घटक अनुसार होगा। पास या बिना टिकट यात्रा व कंडक्टर के कर्तव्य की अवहेलना पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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Haryana government implemented amendments made in Motor Vehicles Act
हरियाणा में मोटर वाहन अधिनियम के संशोधन लागू। - फोटो : फाइल

विस्तार

हरियाणा सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों को लागू कर दिया है। वाहन निर्माण, मरम्मत और बिक्री में गड़बड़ी करने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना प्रति वाहन होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य व्यक्ति वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो दस हजार रुपये का चालान कटेगा।

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मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद नई चालान राशि की अधिसूचना परिवहन विभाग प्रकाशित कर चुका है। परिवहन विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव शत्रुजीत कपूर की ओर से यह जारी हुई है। अगर वाहन चालकों, निर्माताओं, लाइसेंस धारकों व अन्य लोगों को नई चालान राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो जरूर हासिल कर लें। अगर वाहन के नाजुक सुरक्षा घटकों के साथ कंपनी कोई छेड़छाड़ करती है तो पकड़े जाने पर एक लाख रुपये प्रति घटक जुर्माना वसूला जाएगा। अगर वाहन मालिक नाजुक व जरूरी सुरक्षा घटकों में कोई गैर जरूरी बदलाव या छेड़छाड़ करने के बाद पकड़ा जाता है तो उसे छेड़छाड़ पर प्रति घटक 5000 रुपये चुकाने होंगे।
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अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर कम से कम जुर्माना 500 रुपये व अधिकतम एक लाख रुपये प्रति घटक अनुसार होगा। पास या बिना टिकट यात्रा व कंडक्टर के कर्तव्य की अवहेलना पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर वाहन चालक परिवहन विभाग के अधिकारी के आदेशों को नहीं मानता है, कार्य में बाधा डालने या जानकारी न देने या गलत सूचना देने की कोशिश करता है तो 2000 रुपये का चालान होगा।


हल्के वाहन को तेज गति से चलाने पर लगेगा जुर्माना 
परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम के तहत अयोग्य व्यक्ति कंडक्टर लाइसेंस रखता है या स्टेज कैरिज योजना में अवैध लाइसेंस के तहत कार्य करता है तो दस हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। हल्के वाहन को तेज गति से चलाने पर पहली बार 1000, 2000 व दूसरी बार 2000, 4000 रुपये जुर्माना होगा। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर दोपहिया, तिपहिया, ट्रैक्टर का पहली बार 2000, हल्के वाहन का 3000 व अन्य वाहन का 5000 जुर्माना होगा, दूसरी बार ऐसा करने पर 3000, 5000 व 10000 रुपये चालान का प्रावधान है। 

रफ्तार का मुकाबला किया तो खैर नहीं 
दौड़ लगाने व रफ्तार का मुकाबला करते पकड़े जाने पर पहली बार 5000 व दूसरी बार 10000 रुपये चुकाने होंगे। बिना पंजीकरण वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े गए तो दोपहिया, तिपहिया का 2000, हल्के वाहन का 3000 व अन्य वाहन का 5000 व दूसरी बार पकड़े जाने पर तीनों श्रेणियों में यह चालान राशि दोगुनी हो जाएगी। तय सीमा से अधिक भार, सवारियां ढोने, सीट बेल्ट, हेलमेट न लगाने की नई चालान राशि लागू की है। एम्बुलेंस व अन्य आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकने पर दस हजार रुपये जुर्माना लगेगा। बिना बीमा वाहन चलाते पकड़े गए तो पहली बार 2000 व दूसरी बार 4000 रुपये चुकाने होंगे।

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