{"_id":"5bb2fef0867a557ed33fd58e","slug":"haryana-government-hiked-development-charges-for-nagar-nigam-colony","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिसारः वैध की गई कॉलोनियों में अब देना होगा तीन गुणा ज्यादा विकास शुल्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिसारः वैध की गई कॉलोनियों में अब देना होगा तीन गुणा ज्यादा विकास शुल्क
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार(हरियाणा)
Updated Tue, 02 Oct 2018 10:45 AM IST
विज्ञापन
manohar lal khattar
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरियाणा सरकार ने करीब दस दिन पहले प्रदेश में वैध की गई कॉलोनियों में डेवलपमेंट चार्ज (विकास शुल्क) तीन गुणा बढ़ा दिए हैं। पहले नगर निगम क्षेत्र की कॉलोनियों में डेवलपमेंट चार्ज 120 रुपये प्रति स्कवायर मीटर था, अब गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर 360 रुपये प्रति स्कवायर मीटर कर दिया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद की नगर निगम कॉलोनियों में 500 रुपये प्रति स्कवायर मीटर राशि तय की गई है। इस दायरे में हिसार नगर निगम क्षेत्र की 14 कॉलोनियां आएंगी। प्रदेश सरकार ने विकास शुल्क वसूलने में एक शर्त यह भी जोड़ी है कि कलेक्टर रेट के पांच प्रतिशत हिस्से या 360 रुपये में से जो राशि अधिक होगी, वही वसूली जाएगी।
इस तरह प्रदेश की वैध हुई कॉलोनियों में अब 360 रुपये या कलेक्टर रेट की पांच प्रतिशत राशि विकास शुल्क के रूप में देनी होगी। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने निगम प्रशासन को पत्र भेजा है। गौरतलब है कि 20 सितंबर को सरकार ने प्रदेश के कई शहरों की 535 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है। इनमें नगर निगमों की 254, नगर परिषदों की 100 और नगरपालिकाओं की 181 कॉलोनियां शामिल हैं। इन कॉलोनियों को विकास शुल्क से मिलने वाली राशि से ही विकसित किया जाएगा।
नगर परिषदों की कॉलोनियों में लगेंगे 240 रुपये
नगर परिषद क्षेत्र की वैध की गई कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को 240 रुपये प्रति स्कवायर मीटर डेवलपमेंट चार्ज चुकाने होंगे। इसी तरह नगर पालिका क्षेत्र की कॉलोनियों में 160 रुपये प्रति स्कवायर मीटर विकास शुल्क वसूल लिया जाएगा। हिसार जिले की बरवाला और नारनौंद नगरपालिका में चार-चार, जबकि उकलाना नगरपालिका में छह कॉलोनियों को वैध किया गया है।
विज्ञापन
इस तरह लिया जाएगा विकास शुल्क
- गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम में 500 रुपये प्रति स्कवायर मीटर
- गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अन्य नगर निगमों में 360 रुपये प्रति स्कवायर मीटर
- नगर परिषदों में 240 रुपये प्रति स्कवायर मीटर
- नगर पालिकाओं में 160 रुपये प्रति स्कवायर मीटर
(नोट- विकास शुल्क की उक्त राशि और कलेक्टर रेट की पांच प्रतिशत राशि में से जो अधिक होगा, वही वसूला जाएगा।)
विज्ञापन
इस तरह प्रदेश की वैध हुई कॉलोनियों में अब 360 रुपये या कलेक्टर रेट की पांच प्रतिशत राशि विकास शुल्क के रूप में देनी होगी। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने निगम प्रशासन को पत्र भेजा है। गौरतलब है कि 20 सितंबर को सरकार ने प्रदेश के कई शहरों की 535 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है। इनमें नगर निगमों की 254, नगर परिषदों की 100 और नगरपालिकाओं की 181 कॉलोनियां शामिल हैं। इन कॉलोनियों को विकास शुल्क से मिलने वाली राशि से ही विकसित किया जाएगा।
विज्ञापन
नगर परिषदों की कॉलोनियों में लगेंगे 240 रुपये
नगर परिषद क्षेत्र की वैध की गई कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को 240 रुपये प्रति स्कवायर मीटर डेवलपमेंट चार्ज चुकाने होंगे। इसी तरह नगर पालिका क्षेत्र की कॉलोनियों में 160 रुपये प्रति स्कवायर मीटर विकास शुल्क वसूल लिया जाएगा। हिसार जिले की बरवाला और नारनौंद नगरपालिका में चार-चार, जबकि उकलाना नगरपालिका में छह कॉलोनियों को वैध किया गया है।
विज्ञापन
इस तरह लिया जाएगा विकास शुल्क
- गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम में 500 रुपये प्रति स्कवायर मीटर
- गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अन्य नगर निगमों में 360 रुपये प्रति स्कवायर मीटर
- नगर परिषदों में 240 रुपये प्रति स्कवायर मीटर
- नगर पालिकाओं में 160 रुपये प्रति स्कवायर मीटर
(नोट- विकास शुल्क की उक्त राशि और कलेक्टर रेट की पांच प्रतिशत राशि में से जो अधिक होगा, वही वसूला जाएगा।)