शर्तों के साथ मिली राहत: हरियाणा में होटल, रेस्तरां, बार और दुकानें खोलने की छूट, शादी में 50 लोगों की अनुमति
हरियाणा सरकार ने 28 जून तक कोरोना की वजह से प्रदेश में लागू पाबंदियों को बढ़ा दिया है। इस दौरान लोगों को सरकार ने राहत तो जरूर दी है लेकिन सभी को साफ-सफाई और सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
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हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन खोलने की कड़ी में इस बार बड़ी राहत दी है। सभी दुकानों को सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुलने की अनुमति प्रदान की गई है। जबकि मॉल्स सुबह दस बजे से आठ बजे तक खुल सकेंगे। सभी रेस्तरां और बार सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खुलेंगे। जिसमें होटल और मॉल्स के रेस्तरां और बार भी शामिल हैं लेकिन यहां पर सामाजिक दूरी के नियम और 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता का ध्यान रखना होगा। होटल रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी का समय बढ़ा कर रात दस बजे तक कर दिया है।
इसके अलावा 50 प्रतिशत लोगों की अनुमति के साथ धार्मिक स्थानों पर भी छूट दी गई है लेकिन कोविड के नियमों और सामाजिक दूरी के नियम का पालन यहां भी आवश्यक होगा। जिलों के उपायुक्त अपनी निगरानी ऐसे स्थानों पर रखेंगे। जिससे इन प्रतिष्ठानों में आने वाले लोग संक्रमण से दूर रह सकें।
कोपोरेट कार्यालयों में पूरी हाजिरी के साथ सभी व्यक्तियों को आने की अनुमति दे दी गई है। यहां भी कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में भी 50 लोग इकटठे हो सकेंगे। पहले यह अनुमति 25 लोगों को दी गई थी। शादी समारोह की अनुमति घर और कोर्ट के अलावा अन्य स्थानों पर भी रहेगी, बशर्ते बारात निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खुले क्षेत्र में भी 50 लोगों की अनुमति के साथ ही समारेाह के आयोजन की अनुमति दी गई है।
क्लब हाउस, रेस्तरां, बार और गोल्फ कोर्स को भी 50 प्रतिशत लेागों की अनुमति के साथ सुबह 10 से रात दस बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। गोल्फ के सदस्यों को प्रबंधन की अनुमति के साथ दूर-दूर रहकर ही खेलने की अनुमति दी जाएगी। जिम का समय दो घंटे बढ़ा दिया गया है। अब जिम सुबह 6 बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। सभी प्रकाशन, उद्योग और निर्माण इकाइयों को कोविड नियमों के पालन के साथ काम करने की छूटी दी गई है।
लंबे समय से खेल गतिविधियों का इंतजार कर रहे खिलाड़ियों के लिए राहत की बात है। स्पोर्टस कांपलेक्स और स्टेडियम आदि को खोलने की अनुमति दे दी गई है। आउटडोर स्पोर्टस की अनुमति के साथ यह संस्थान खुलेंगे। यहां पर रोजाना सेनेटाइजेशन करना आवश्यक होगा। सभी जिला उपायुक्तों को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सभी चीजों की मानीटरिंग अपने स्तर पर करवाएंगे।
Haryana government extends COVID guidelines for another week till June 28; modifies guidelines pic.twitter.com/PqV1EPWlW1
— ANI (@ANI) June 20, 2021