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ध्यान दें: जल्द आधार अपडेट करवाएं, वरना कट जाएगी पेंशन
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 15 Sep 2017 09:34 AM IST
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- फोटो : Demo Photo
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हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जिन सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों की अगस्त मास की पेंशन आधार संख्या दर्ज न होने, गलत दर्ज होने, दो या उससे अधिक बार दर्ज होने आदि जैसे कारणों से खातों में नहीं पहुंच पाई है तो वे 18 सितम्बर से 29 सितम्बर, 2017 तक अपने मूल आधार कार्ड तथा उसकी स्पष्ट फोटो प्रति के साथ अपने खंड या एमसी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रवक्ता बताया कि ऐसे पेंशनधारकों को अपने खंड या एमसी कार्यालय में इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी से मूल आधार कार्ड की जांच करवाकर उसकी फोटो प्रति पर अपनी पेंशन आईडी संख्या का उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर देना होगा, ताकि उनकी आधार संख्या दर्ज की जा सके या इसे दुरुस्त किया जा सके।
आधार संख्या सही दर्ज होने के बाद उनकी पेंशन बकाया पेंशन राशि सहित जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी कारण से कोई लाभपात्र 18 से 29 सितंबर तक संबंधित खंड या एमसी कार्यालय में नहीं पहुंच पाता है तो वह 3 अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर अपनी आधार संख्या को दर्ज या दुरुस्त करवा सकता है। यदि लाभार्थी की तरफ से 31 अक्तूबर तक आधार संख्या दर्ज नहीं करवाई जाती या सही नहीं करवाई जाती तो उसका नाम लाभपात्रों की सूची से काट दिया जाएगा।
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रवक्ता बताया कि ऐसे पेंशनधारकों को अपने खंड या एमसी कार्यालय में इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी से मूल आधार कार्ड की जांच करवाकर उसकी फोटो प्रति पर अपनी पेंशन आईडी संख्या का उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर देना होगा, ताकि उनकी आधार संख्या दर्ज की जा सके या इसे दुरुस्त किया जा सके।
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आधार संख्या सही दर्ज होने के बाद उनकी पेंशन बकाया पेंशन राशि सहित जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी कारण से कोई लाभपात्र 18 से 29 सितंबर तक संबंधित खंड या एमसी कार्यालय में नहीं पहुंच पाता है तो वह 3 अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर अपनी आधार संख्या को दर्ज या दुरुस्त करवा सकता है। यदि लाभार्थी की तरफ से 31 अक्तूबर तक आधार संख्या दर्ज नहीं करवाई जाती या सही नहीं करवाई जाती तो उसका नाम लाभपात्रों की सूची से काट दिया जाएगा।
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