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पांच टोल बैरियर पर मिलेगी टोल दरों में छूट!
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 13 Jul 2014 12:37 AM IST
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हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के विभिन्न नेशनल हाईवे पर टोल दरों से राहत देने के लिए नीति स्वीकृत की है। नीति को मंजूर कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। आगामी 15 दिनों में इस पर केंद्र सरकार का जवाब आने की उम्मीद है।
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हुड्डा ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री के मुताबिक नीति के तहत पानीपत, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी और पलवल टोल के समीप रहने वाले लाइट कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को छूट का लाभ मिलेगा। पानीपत, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी में प्रत्येक टोल प्लाजा (केवल एक टोल प्लाजा के लिए) 30 किलोमीटर के परिधि के दायरे में रहने वालों को लाइट कॉमर्शियल व्हीकल (एलसीवी) के चार मासिक पास पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह निर्णय 2008 की टोल नीति के तहत होगा।
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मकरौली कलां, डाहर, गांगचा जाट और डिघल के चार टोल प्लाजा में से किसी एक की भी 35 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों की सभी जीप एवं कार को मासिक पास पर 75 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। पलवल के टोल प्लाजा के लिए 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर रहने वालों की कार एवं जीप के लिए मासिक पास पर 75 प्रतिशत की छूट की सुविधा दी जाएगी। यह सहायता पहली बार एक वर्ष के लिए लागू होगी। एक वर्ष बाद नीति को लागू रखने के लिए एनएचएआई और केंद्र सरकार के साथ पुनर्विचार किया जाएगा।
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लाभार्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे
सार्वजनिक सूचना जारी कर पांचों टोल प्लाजा के तहत आने वाले लाभार्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। वाहन मालिकों को स्वामित्व सत्यापन एसडीएम से करवाना होगा। इसके बाद वाहन मालिक संबंधित टोल प्लाजा से अपने हिस्से की राशि का भुगतान कर मासिक रियायती पास हासिल करने का पात्र बनेगा। उन्हें भुगतान पर कंसेशनर रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) टैग/पास जारी किया जाएगा।
पानीपत से रेवाड़ी तक पास धारक को दस रुपये प्रति टोल
मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि यदि कोई व्यक्ति पानीपत से रेवाड़ी जाता है और उसके पास पानीपत का मासिक पास है तो उसे अन्य सभी टोल पर दस रुपये प्रति टोल अदा करना होगा।