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हरियाणा कैबिनेट: किसानों, जवानो, कारोबारियों और बुजुर्गों पर सरकार मेहरबान

Fri, 23 Jun 2017 09:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 23 Jun 2017 09:24 AM IST
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Haryana Cabinate meeting in chandigarh
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक - फोटो : amar ujala
हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में दो बड़े निर्णय लिए हैं। हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के 2005 में बर्खास्त 3500 जवानों में से बेदाग छवि वालों को विशेष पुलिस अधिकारी के पद पर अनुबंध आधार पर भर्ती किया जाएगा। 17 अक्तूबर 2016 को सरकार मंत्रिमंडल बैठक में इन्हें बहाल कर चुकी है। उस समय 955 पदों पर इनके लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन 419 पर ही नियुक्ति मिल पाई। 
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वीरवार को यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में अन्य बचे बर्खास्त जवानों के लिए 1500 पद विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के भरने का निर्णय लिया गया। साथ ही सूरजमुखी की खरीद को लेकर आंदोलनरत किसानों के लिए भी सरकार राहत लेकर आई है। प्रदेश में अब तक सरकारी एजेंसियां 25 फीसदी ही सूरजमुखी की खरीद करती थी, सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दिया है। केंद्र से हरियाणा सरकार को इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट निर्णय के बाद किसान सूरजमुखी को 25 के बजाय 50 प्रतिशत तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे।
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सरकारी खरीद की सीमा 25 प्रतिशत होने से उन्हें बाकी सूरजमुखी निजी एजेंसियों को औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ती थी। इससे उन्हें वित्तीय नुकसान हो रहा था। बैठक के बाद परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार और कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने बताया कि सभी जिलों में एक वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर अतिरिक्त 1500 विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) लगाए जाएंगे। गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एचएसआईएसएफ) और हरियाणा सशस्त्र पुलिस (एचएपी) में 2004 में भर्ती पूर्व सिपाहियों को नियुक्ति दी जाएगी। ये निर्णय पुलिसकर्मियों की कमी को पूरा करने और पुलिस की मौजूदा संख्या बढ़ाने की तत्काल जरूरत के मद्देनजर लिया गया है।
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ये रहेंगे नियम

Haryana Cabinate meeting in chandigarh
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक - फोटो : amar ujala
ये रहेंगे नियम
. एचएसआईएसएफ और एचएपी के ऐसे पूर्व सिपाही पात्र होंगे, जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच है।
. अनुशासन भंग करने, दुराचार या चिकित्सा अयोग्यता के कारण सेवा से हटाया या बर्खास्त नहीं किया गया है।
. 14 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। सीधा बैंक खाते में जमा होगा।
. भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा या शारीरिक परीक्षा नहीं ली जाएगी।
. चयन जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता वाला बोर्ड  साक्षात्कार के माध्यम से करेगा।

गृह थानों में नहीं मिलेगी तैनाती
इन एसपीओ को उनके गृह थानों में तैनात नहीं किया जाएगा। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि उनके आवास के निकट स्थित पुलिस थानों में तैनात किया जाए। इच्छुक एसपीओ को अन्य जिलों में भी तैनात किया जा सकता है। भर्ती के समय दो जोड़ी वर्दी, एक जोड़ी जूते और कंधे पर लगाए जाने वाले प्रतीक चिह्न (शोल्डर इनसिगनिया), अन्य आवश्यक चीजें व टोपी के लिए 3 हजार रुपये का एकमुश्त वर्दी भत्ता दिया जाएगा।

टीए-डीए मिलेगा 
एसपीओ को सरकारी दौरे के लिए टीए और डीए के रूप में 150 रुपये दिए जाएंगे। हरियाणा पुलिस के सिपाहियों के लिए लागू आकस्मिक अवकाश लेने के भी ये पात्र होंगे। ड्यूटी के समय मृत्यु के मामले में दस लाख रुपये, स्थायी निशक्तता के मामले में तीन लाख रुपये और गंभीर चोट के मामले में एक लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान मिलेगा।

जेल वार्डन के भरे जाएंगे 400 पद
परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि जेल वार्डन के 400 पद अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। कैबिनेट से हालांकि 500 पद भरने की मंजूरी मिली है। पूर्व सैनिकों और अर्ध-सैन्य कर्मियों को जेल वार्डन लगाया जाएगा।
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