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स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भी पढ़ाई जरूरी, विधानसभा में पास
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 31 Mar 2016 12:08 PM IST
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शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन
- फोटो : file
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हरियाणा विधानसभा में बुधवार को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 को संशोधित करने के उद्देश्य से हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 और हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किए गए। इन संशोधनों के साथ शहरी स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के लिए शिक्षा एक अनिवार्य योग्यता बन गई है।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने संशोधन विधेयक पेश करते हुए कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों, जोकि शासन का तीसरा स्तर है, को मजबूत करना और शहरी स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के लिए शिक्षा को एक आवश्यक योग्यता बनाकर उनकी दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाना है। ये संशोधन इसलिए भी आवश्यक हो गए थे क्योंकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में अधिक शक्तियां व निधियां निहित की जा रही हैं, जिसके लिए शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों को नीतिगत, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, संसाधनों के आवंटन, निधियों के भुगतान, वस्तुओं की खरीद, शहरों में गतिविधियों के विनियमन और दैनिक प्रक्रियाओं जैसे कार्य भी करने पड़ते हैं। शिक्षा की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने से केवल शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों की कार्यशैली में सुधार ही नहीं आएगा बल्कि उन्हें गुमराह होने के अवसरों में भी कमी आएगी और उनकी जवादेही सुनिश्चित होगी।
संशोधन का दूसरा उद्देश्य यह है कि शहरी स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं, इसलिए उनका आचरण त्रुटिहीन होना चाहिए। संशोधन विधेयक में कम से कम दस वर्ष के कारावास वाले अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए व्यक्ति अब शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके अलावा घर में शौचालय होने की शर्त शहरी स्थानीय निकायों के उम्मीदवारों पर भी लागू कर दी गई है। किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक का बकाया चुकाने में असफल और बिजली बिलों का बकायों चुकाने में भी असफल व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
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शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी होगा, वहीं महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता मिडल पास होगी, लेकिन अनुसूचित जाति से संबंधित महिला उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास होगी।
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शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने संशोधन विधेयक पेश करते हुए कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों, जोकि शासन का तीसरा स्तर है, को मजबूत करना और शहरी स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के लिए शिक्षा को एक आवश्यक योग्यता बनाकर उनकी दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाना है। ये संशोधन इसलिए भी आवश्यक हो गए थे क्योंकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में अधिक शक्तियां व निधियां निहित की जा रही हैं, जिसके लिए शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों को नीतिगत, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, संसाधनों के आवंटन, निधियों के भुगतान, वस्तुओं की खरीद, शहरों में गतिविधियों के विनियमन और दैनिक प्रक्रियाओं जैसे कार्य भी करने पड़ते हैं। शिक्षा की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने से केवल शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों की कार्यशैली में सुधार ही नहीं आएगा बल्कि उन्हें गुमराह होने के अवसरों में भी कमी आएगी और उनकी जवादेही सुनिश्चित होगी।
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संशोधन का दूसरा उद्देश्य यह है कि शहरी स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं, इसलिए उनका आचरण त्रुटिहीन होना चाहिए। संशोधन विधेयक में कम से कम दस वर्ष के कारावास वाले अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए व्यक्ति अब शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके अलावा घर में शौचालय होने की शर्त शहरी स्थानीय निकायों के उम्मीदवारों पर भी लागू कर दी गई है। किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक का बकाया चुकाने में असफल और बिजली बिलों का बकायों चुकाने में भी असफल व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
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शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी होगा, वहीं महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता मिडल पास होगी, लेकिन अनुसूचित जाति से संबंधित महिला उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास होगी।