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हरियाणा में जाटों को मिला आरक्षण, राज्यपाल ने लगाई मुहर
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
Updated Fri, 15 Apr 2016 04:53 PM IST
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कप्तान सिंह सोलंकी, गवर्नर
- फोटो : file photo
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हरियाणा में जाट समेत 5 अन्य जातियों को आरक्षण मिल गया है। पिछले महीने पारित किए विधेयक पर राज्यपाल ने दस्तख्वत कर दिए हैं। जाटों के साथ ही पांच अन्य
जातियों जट सिख, रोड़, बिश्नोई, त्यागी और मुल्ला जाट/मुस्लिम जाट को भी पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की सुविधा दी गई है।
राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी के दस्तखत होने के बाद राजभवन से यह विधेयक अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग में पहुंच चुका है। अगले सप्ताह ही
इसका नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। इसके बाद तमाम सरकारी नौकरियों में बीसी-सी कैटेगरी में आरक्षित की गई सभी जातियों के युवाओं को आरक्षण का लाभ मिलना शुरू
हो जाएगा। हालांकि सरकार ने इनके बैकलॉग वाली पोस्टों के लिए भी जल्दी ही वैकेंसी निकालने की बात भी कही थी।
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टी.सी. गुप्ता ने विधेयक के राज्यपाल से दस्तखत होकर आने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि चूंकि इस बिल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में भी चुनौती दे दी गई थी, इसलिए अब तक कोर्ट के रुख का इंतजार किया जा रहा था। अब अगले सप्ताह इसका नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा।
29 मार्च को विधानसभा में पारित हुआ था विधेयक
उल्लेखनीय है कि जाट समुदाय के लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने 29 मार्च को विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित किया था। सदन मेंकांग्रेस सदस्यों की अनुपस्थिति में
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से पेश किए गए विधेयक को सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया था।
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जातियों जट सिख, रोड़, बिश्नोई, त्यागी और मुल्ला जाट/मुस्लिम जाट को भी पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की सुविधा दी गई है।
राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी के दस्तखत होने के बाद राजभवन से यह विधेयक अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग में पहुंच चुका है। अगले सप्ताह ही
इसका नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। इसके बाद तमाम सरकारी नौकरियों में बीसी-सी कैटेगरी में आरक्षित की गई सभी जातियों के युवाओं को आरक्षण का लाभ मिलना शुरू
हो जाएगा। हालांकि सरकार ने इनके बैकलॉग वाली पोस्टों के लिए भी जल्दी ही वैकेंसी निकालने की बात भी कही थी।
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टी.सी. गुप्ता ने विधेयक के राज्यपाल से दस्तखत होकर आने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि चूंकि इस बिल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में भी चुनौती दे दी गई थी, इसलिए अब तक कोर्ट के रुख का इंतजार किया जा रहा था। अब अगले सप्ताह इसका नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा।
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29 मार्च को विधानसभा में पारित हुआ था विधेयक
उल्लेखनीय है कि जाट समुदाय के लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने 29 मार्च को विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित किया था। सदन मेंकांग्रेस सदस्यों की अनुपस्थिति में
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से पेश किए गए विधेयक को सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया था।